दिल्ली पुलिस का ग्रीन पटाखों पर सख्त आदेश: पर्यावरण की सुरक्षा प्राथमिकता
दिल्ली पुलिस का आदेश
दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि वह 15 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आदेश का पूरी तरह पालन करेगी, जिसमें ग्रीन पटाखों की बिक्री और उपयोग के लिए दिशा-निर्देश दिए गए हैं। यह कदम राजधानी में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और दीपावली के दौरान पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। आदेश के अनुसार, केवल प्रमाणित ग्रीन पटाखों की सीमित अवधि में बिक्री और उपयोग की अनुमति होगी।
पुलिस ने सभी थानों को निर्देश दिए हैं कि वे स्थानीय दुकानों, बाजारों और गोदामों की निगरानी करें ताकि किसी भी प्रकार के प्रतिबंधित या अवैध पटाखों की बिक्री न हो सके। लाइसेंसधारी विक्रेताओं को भी यह निर्देश दिया गया है कि वे केवल अधिकृत एजेंसियों द्वारा प्रमाणित ग्रीन पटाखे ही बेचें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
दिल्ली पुलिस ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे कानून का पालन करें, प्रदूषण के प्रति जागरूक रहें और त्योहारों को सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से मनाएं। इसके अलावा, पुलिस ने कहा है कि यदि लोगों से शिकायतें मिलती हैं, तो त्वरित कार्रवाई की जाएगी और विशेष निगरानी दल तैनात किए जाएंगे ताकि आदेशों का सख्ती से पालन हो सके।