पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का नया रक्षा समझौता: क्या है इसकी अहमियत?
संयुक्त रक्षा समझौते की जानकारी
नई दिल्ली: पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच हाल ही में संपन्न हुए संयुक्त रक्षा समझौते की शर्तों का खुलासा हुआ है, जिससे इस पर चर्चा बढ़ गई है। इस समझौते के अनुसार, तीनों देशों को कम से कम 10 वर्षों तक एकजुट रहना होगा। यदि कोई देश इस गठबंधन से बाहर निकलना चाहता है, तो उसे तीन महीने पहले लिखित सूचना देनी होगी। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों की सुरक्षा और सैन्य सहयोग को मजबूत करना है।
समझौते पर हस्ताक्षर
7 अगस्त 2026 को मक्का में तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते में कुल 16 अनुच्छेद शामिल हैं। अनुच्छेद 16 के अनुसार, 10 साल की अवधि हस्ताक्षर की तारीख से नहीं, बल्कि अंतिम दस्तावेज के अनुमोदन के बाद शुरू होगी, जो गठबंधन के सचिवालय में जमा किया जाएगा।
सुरक्षा सहयोग की शर्तें
एक देश पर हमले की स्थिति में क्या होगा?
समझौते के अनुच्छेद 2 में स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी सदस्य देश पर किसी अन्य देश या देशों के समूह द्वारा सशस्त्र हमला किया जाता है, तो अन्य सदस्यों को सहायता प्रदान करनी होगी। हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि सभी सदस्य देशों को हर हमले के जवाब में एक समान सैन्य कार्रवाई करनी होगी। सहायता का स्वरूप और स्तर संबंधित देश की आवश्यकताओं और सहयोगियों की सैन्य क्षमताओं पर निर्भर करेगा।
तुर्की की संसद में पेश किया गया समझौता
समझौते की संसद में मंजूरी
रिपोर्टों के अनुसार, तुर्की ने इस समझौते को संसद में मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया है। तीनों देश सैन्य अभ्यास, खुफिया जानकारी साझा करने और रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भी प्रयासरत हैं।
सऊदी अरब पर हूती विद्रोहियों के मिसाइल और ड्रोन हमलों के बीच इस समझौते की प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है। तुर्की ने इसे एक रक्षात्मक साझेदारी के रूप में वर्णित किया है। हालांकि, संकट की स्थिति में तीनों देशों द्वारा दी जाने वाली सैन्य सहायता का स्तर उनकी आवश्यकताओं और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर तय किया जाएगा।