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सरकार का बड़ा तोहफा: 22 सितंबर से जीरो जीएसटी पर मिलेंगे ये जरूरी सामान

सरकार 22 सितंबर से जीरो जीएसटी पर कई आवश्यक सामान उपलब्ध कराने की योजना बना रही है। इस बदलाव से खाद्य पदार्थों, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा से जुड़े उत्पादों की कीमतों में कमी आएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आश्वासन दिया है कि इसका लाभ सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचेगा। जानें किन-किन चीजों पर जीरो जीएसटी लागू होगा और इसका आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
 

जीएसटी में महत्वपूर्ण बदलाव

Zero GST Items: सरकार 22 सितंबर से आम जनता को एक महत्वपूर्ण उपहार देने जा रही है। हाल ही में जीएसटी में हुए परिवर्तनों के चलते खाद्य पदार्थों से लेकर स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े कई उत्पादों की कीमतों में कमी आएगी। खास बात यह है कि कुछ उत्पादों पर अब 0 प्रतिशत जीएसटी लागू होगा, जिससे ये सामान पहले से अधिक सस्ते हो जाएंगे।


हर घर पर पड़ेगा असर

इस बदलाव का प्रभाव हर परिवार तक पहुंचेगा। महंगे सामान जैसे एयर कंडीशनर, टीवी, कार और बाइक के साथ-साथ रोजमर्रा की आवश्यकताओं जैसे पनीर, ब्रेड और दूध भी अब किफायती दामों पर उपलब्ध होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आश्वासन दिया है कि यह लाभ सीधे अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचेगा।


जीएसटी में बड़ा बदलाव

3 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अब केवल दो स्लैब रहेंगे - 5% और 18%। पहले 12% और 28% स्लैब में शामिल अधिकांश उत्पाद अब नए स्लैब में आ गए हैं। 12% स्लैब वाले अधिकांश उत्पाद अब 5% में, जबकि 28% वाले उत्पाद 18% स्लैब में शामिल किए गए हैं।


किन-किन चीजों पर मिलेगा 0 GST

  • पनीर और छेना (प्री-पैकेज्ड और लेबलड)

  • UHT (अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर) दूध

  • पिज्जा ब्रेड

  • खाखरा, चपाती या रोटी

  • पराठा, कुल्चा और अन्य पारंपरिक ब्रेड

  • व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा

  • कुछ जीवन रक्षक दवाएं (33 दवाएं)

  • मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन

  • शार्पनर, क्रेयॉन और पेस्टल

  • कॉपी, नोटबुक, पेंसिल, इरेजर


जीवन रक्षक दवाओं और हेल्थ इंश्योरेंस पर असर

फूड आइटम्स के अलावा हेल्थ सेक्टर को भी बड़ा लाभ मिला है। अब कुछ जीवन रक्षक दवाओं और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी पूरी तरह से हटा दिया गया है। इससे इन दवाओं और बीमा की कीमत में उल्लेखनीय कमी आएगी।


जनता को मिलेगा सीधा लाभ

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "इस बदलाव का लाभ सीधे अंतिम ग्राहक तक पहुंचेगा।" 3 सितंबर की जीएसटी काउंसिल बैठक में लिए गए फैसलों के तहत 12% और 28% स्लैब को खत्म कर दिया गया, जिससे आम उपभोक्ता को व्यापक पैमाने पर राहत मिलेगी।