उत्तराखंड सरकार का विवाह पंजीकरण में निःशुल्क सुविधा का ऐलान

महत्वपूर्ण निर्णय का विवरण
उत्तराखंड सरकार ने 6 जून को एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसमें कहा गया है कि 27 जनवरी 2025 से पहले हुए विवाहों का पंजीकरण यदि 26 जुलाई 2025 तक किया जाता है, तो इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह कदम राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के तहत विवाह पंजीकरण को सरल और प्रोत्साहित करने के लिए उठाया गया है।
सीएम धामी का बयान
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, मुख्यमंत्री धामी का यह निर्णय उन जोड़ों के लिए राहत का कारण बनेगा, जिन्होंने अभी तक अपने विवाह का पंजीकरण नहीं कराया है। यह प्रक्रिया को और अधिक सुगम बनाने में मदद करेगी।
समान नागरिक संहिता के तहत प्रगति
उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता के अंतर्गत ऑनलाइन विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया को तेजी से लागू किया है। अब तक, 1,90,000 से अधिक विवाहों का सफलतापूर्वक ऑनलाइन पंजीकरण किया जा चुका है। यह उपलब्धि राज्य सरकार की डिजिटल पहल और पारदर्शी प्रशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
निःशुल्क पंजीकरण का महत्व
यह निर्णय विशेष रूप से उन परिवारों के लिए फायदेमंद है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और पंजीकरण शुल्क का वहन नहीं कर सकते। उत्तराखंड सरकार ने कहा है कि 27 जनवरी 2025 से पहले हुए विवाहों का पंजीकरण यदि 26 जुलाई 2025 तक किया जाता है, तो कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह पहल विवाह पंजीकरण को बढ़ावा देने के साथ-साथ कानूनी मान्यता प्रदान करने में भी सहायक होगी।
भविष्य की दिशा
उत्तराखंड सरकार की यह पहल समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में एक और कदम है। यह निर्णय नागरिकों को जागरूक करने और पंजीकरण प्रक्रिया को और अधिक समावेशी बनाने में मदद करेगा। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और समय सीमा के भीतर अपने विवाह का पंजीकरण कराएं।