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दिल्ली में 13 सितंबर को आयोजित होगा राष्ट्रीय लोक अदालत, पुराने चालान निपटाने का मौका

दिल्ली में 13 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है, जहां वाहन मालिक अपने लंबित ट्रैफिक चालान और नोटिस का निपटारा कर सकते हैं। यह अदालत सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी और इसमें भाग लेने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज़ लाना होगा। पिछले लोक अदालतों में लाखों चालानों का निपटारा किया गया था, जिससे यह प्रक्रिया सरल और त्वरित हो जाती है। जानें इस अवसर का लाभ कैसे उठाएं।
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दिल्ली में 13 सितंबर को आयोजित होगा राष्ट्रीय लोक अदालत, पुराने चालान निपटाने का मौका

राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन


दिल्ली में राष्ट्रीय लोक अदालत: वाहन मालिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। यदि आपके पास दिल्ली में कोई लंबित ट्रैफिक चालान है, तो अब उसे निपटाने का सुनहरा अवसर है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण 13 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करने जा रहे हैं। इस दिन, पुराने चालान और नोटिस का निपटारा किया जा सकेगा।


लोक अदालत का स्थान और समय

यह लोक अदालत सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी और इसके लिए दिल्ली के सात न्यायालय परिसरों का चयन किया गया है। इनमें पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा, राउज़ एवेन्यू, तीस हज़ारी, द्वारका, साकेत और रोहिणी शामिल हैं। वाहन मालिक इन स्थानों पर जाकर अपने चालान का निपटारा कर सकते हैं।


चालान और नोटिस डाउनलोड करने की प्रक्रिया

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर जाकर लोग अपने नोटिस और चालान डाउनलोड कर सकते हैं। यह सुविधा सोमवार सुबह 10 बजे से शुरू हो चुकी है। चालान डाउनलोड करने की सीमा प्रतिदिन 60,000 निर्धारित की गई है, और 13 सितंबर तक कुल 1,80,000 चालान डाउनलोड किए जा सकेंगे।


निपटारे के लिए आवश्यक दस्तावेज़

लोक अदालत में चालान निपटाने के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेज़ अपने पास रखने होंगे:



  • चालान/नोटिस की प्रति

  • वाहन की आरसी (पंजीकरण प्रमाणपत्र)

  • वाहन मालिक का वैध पहचान पत्र


पिछले लोक अदालतों का अनुभव

पहले भी लोक अदालतों का आयोजन किया जा चुका है। 10 मई और 8 मार्च को आयोजित लोक अदालतों में लाखों चालानों का निपटारा किया गया था। विशेष रूप से, 8 मार्च को आयोजित लोक अदालत में 1,53,437 चालान निपटाए गए, जिनकी कुल लागत लगभग 405 करोड़ रुपये थी।


चालान निपटाने की सीमा

लोक अदालत में चालान निपटाने की एक सीमा भी है। निजी वाहनों के लिए, अधिकतम 7 लंबित चालान या नोटिस (5 नोटिस और 2 चालान) निपटाए जा सकते हैं। जबकि व्यावसायिक वाहनों के लिए यह सीमा प्रति वाहन केवल 2 नोटिस या चालान की होगी।


आमतौर पर चालान निपटाने के लिए लंबी अदालती प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, लेकिन लोक अदालत में यह प्रक्रिया सरल और त्वरित होती है। यही कारण है कि हजारों लोग इसका लाभ उठाने के लिए आते हैं।