RC ट्रांसफर प्रक्रिया: पुरानी गाड़ी या बाइक का रजिस्ट्रेशन कैसे करें
RC ट्रांसफर प्रक्रिया:
RC ट्रांसफर प्रक्रिया: जब आप पुरानी कार या बाइक खरीदते या बेचते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) का ट्रांसफर। यह प्रमाणित करता है कि वाहन का असली मालिक कौन है और इससे भविष्य में किसी भी कानूनी समस्या से बचा जा सकता है। यदि आपने नई गाड़ी खरीदी है और पुरानी को बेचने का विचार कर रहे हैं, तो यह स्टेप-बाय-स्टेप गाइड आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी।
RC ट्रांसफर की आवश्यकता
जब भी वाहन का स्वामित्व बदलता है, RC ट्रांसफर करना आवश्यक होता है। यह स्पष्ट करता है कि गाड़ी की जिम्मेदारी और मालिकाना हक नए मालिक के पास है। यदि RC ट्रांसफर नहीं किया जाता है, तो चालान, दुर्घटनाएं या किसी कानूनी मामले में पुराना मालिक ही जिम्मेदार हो सकता है।
आवश्यक फॉर्म भरें और जमा करें
गाड़ी या दोपहिया वाहन की स्वामित्व बदलने के लिए दो मुख्य फॉर्म भरने होते हैं—
फॉर्म 29 और फॉर्म 30।
आप इन्हें RTO कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं या Parivahan वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।
यदि आप दूसरे राज्य में ट्रांसफर कर रहे हैं:
पुराने RTO से NOC (फॉर्म 28) प्राप्त करना आवश्यक है।
यदि वाहन लोन पर खरीदी गई थी, तो बैंक से लोन NOC और फॉर्म 35 भी संलग्न करना होगा, ताकि यह साबित हो सके कि गाड़ी पर कोई बकाया नहीं है।
RC ट्रांसफर के तरीके
गाड़ी की RC ट्रांसफर करने के दो तरीके हैं:
1. ऑनलाइन RC ट्रांसफर (सबसे सरल तरीका)
Parivahan.gov.in पर जाएं और Vehicle Related Services का चयन करें।
अपना RTO चुनें।
Transfer of Ownership विकल्प पर क्लिक करें।
गाड़ी का नंबर और चेसिस नंबर के अंतिम 5 अंक डालें।
आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
फीस का भुगतान करें — यह विभिन्न राज्यों के अनुसार भिन्न होती है।
दोपहिया वाहनों के लिए फीस ₹300 से ₹500 के बीच होती है और इसे ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है।
2. ऑफलाइन RC ट्रांसफर
इसके लिए आपको सीधे RTO कार्यालय जाना होगा और सभी फॉर्म और दस्तावेज जमा करने होंगे।
इस बात का ध्यान रखें कि कई राज्यों में RC ट्रांसफर के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन आवश्यक है।
वेबसाइट से अपॉइंटमेंट बुक करके प्रिंटआउट साथ ले जाना न भूलें।
फॉर्म जमा करने के बाद RC ट्रांसफर में लगभग 1 महीने का समय लग सकता है।
