एचपीएसईबीएल ने 70 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनर्स को बकाया एरियर का भुगतान करने की घोषणा की
एचपीएसईबीएल का महत्वपूर्ण निर्णय
शिमला: हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (एचपीएसईबीएल) ने 2016 से पहले के 70 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनर्स को बकाया एरियर का भुगतान करने का निर्णय लिया है। बोर्ड के एक कार्यालय आदेश में बताया गया है कि एक जनवरी, 2016 से पेंशन और पारिवारिक पेंशन में बदलाव के बाद, ऐसे पेंशनर्स को एरियर दिया जाएगा।
बोर्ड के सचिवालय विंग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह निर्णय 12 अक्टूबर, 2022, 15 मई, 2024 और 26 अगस्त, 2025 के पूर्व के कार्यालय आदेशों के आधार पर लिया गया है। इसके साथ ही, हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव (वित्त) द्वारा 27 जनवरी, 2026 को जारी किए गए निर्देशों को भी पूरी तरह से अपनाया गया है।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि पेंशन में बदलाव से उत्पन्न एरियर अब योग्य पेंशनर्स और उनके परिवारों को दिया जाएगा। वे पेंशनर्स जो एक जनवरी, 2016 से पहले सेवानिवृत्त हुए हैं और जिनकी उम्र 70 वर्ष या उससे अधिक है, इस निर्णय से लाभान्वित होंगे। यह कदम उन वरिष्ठ पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण है, जो पिछले एक दशक से पेंशन ड्यूज़ के निपटारे का इंतज़ार कर रहे थे। अधीक्षण अभियंता (आईटी) को निर्देश दिया गया है कि वह इस आदेश को बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर आम जनता के लिए अपलोड करें।
