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केंद्र सरकार ने ड्रेस भत्ते के नियमों में किया महत्वपूर्ण बदलाव

केंद्र सरकार ने ड्रेस भत्ते के नियमों में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है, जिससे लाखों सरकारी कर्मचारियों को प्रभावित किया जाएगा। नए आदेश के अनुसार, जो कर्मचारी साल के बीच में नौकरी में शामिल होते हैं या रिटायर होते हैं, उन्हें अब आनुपातिक आधार पर भत्ता मिलेगा। यह निर्णय कर्मचारियों के बीच भत्ते के भुगतान को लेकर उत्पन्न भ्रम को समाप्त करेगा। जानें इस नए नियम के बारे में और क्या-क्या बदलाव हुए हैं।
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केंद्र सरकार ने ड्रेस भत्ते के नियमों में किया महत्वपूर्ण बदलाव

ड्रेस भत्ते में नया नियम

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने लाखों सरकारी कर्मचारियों को प्रभावित करने वाले ड्रेस भत्ते के नियमों में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है। डाक विभाग द्वारा जारी किए गए नए निर्देशों के अनुसार, अब जो कर्मचारी साल के मध्य में नौकरी में शामिल होते हैं या रिटायर होते हैं, उन्हें आनुपातिक (Pro-rata) आधार पर ड्रेस भत्ते का भुगतान किया जाएगा। इस निर्णय से कर्मचारियों के बीच भत्ते के भुगतान को लेकर उत्पन्न भ्रम समाप्त हो गया है।


24 सितंबर 2025 को जारी आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि जो कर्मचारी साल के बीच में सेवा में आते हैं या रिटायर होते हैं, उन्हें पूरे वर्ष का भत्ता देने के बजाय उनकी सेवा अवधि के अनुपात में भत्ते का भुगतान किया जाएगा। यह नया नियम 1 जुलाई 2025 के बाद नौकरी में शामिल होने वाले कर्मचारियों पर भी लागू होगा। उल्लेखनीय है कि ड्रेस भत्ता उन कर्मचारियों को दिया जाता है जिन्हें ड्यूटी पर यूनिफॉर्म पहननी होती है। यह भत्ता कपड़े, जूते और यूनिफॉर्म के रखरखाव सहित कई पुराने भत्तों को मिलाकर दिया जाता है।


आदेश में यह भी बताया गया है कि ड्रेस भत्ता आमतौर पर जुलाई महीने की सैलरी के साथ दिया जाता है। इस वर्ष रिटायर होने वाले कर्मचारियों में से कई को पहले ही पूरे या आधे भत्ते का भुगतान किया जा चुका है। नए नियमों के अनुसार, 1 अक्टूबर 2025 से रिटायर होने वाले कर्मचारियों से किसी भी अतिरिक्त भुगतान की वसूली की जाएगी। हालांकि, सरकार ने राहत देते हुए कहा है कि 30 सितंबर 2025 या उससे पहले रिटायर हुए कर्मचारियों से कोई रिकवरी नहीं होगी।


विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो कर्मचारी जुलाई 2025 से पहले नौकरी में शामिल हो चुके हैं, उन्हें पुराने नियमों के अनुसार ही भत्ता मिलेगा। साथ ही, जिन कार्यालयों में पिछले साल का भत्ता जुलाई 2025 की सैलरी में नहीं जोड़ा गया था, उन्हें इसे तुरंत सही करने का निर्देश दिया गया है।