क्या पुलिस वाहन चेकिंग के दौरान चाबी निकाल सकती है?
ट्रैफिक नियमों का पालन और पुलिस के अधिकार
नवीनतम जानकारी: (ट्रैफिक नियम अपडेट) भारत में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर चालान और दंड का प्रावधान है। सरकार ने पुलिस के लिए कुछ दिशा-निर्देश भी निर्धारित किए हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य है। हालांकि, कई बार पुलिसकर्मी चालान करते समय वाहन चालकों के साथ अनुचित व्यवहार करते हैं। आइए जानते हैं कि क्या पुलिस चालान के दौरान वाहन की चाबी निकालने का अधिकार रखती है या नहीं।
क्या पुलिस चेकिंग के दौरान चाबी निकाल सकती है?
वाहन की चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मी आपकी गाड़ी की चाबी नहीं निकाल सकते। उनके पास ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। भारतीय मोटर वाहन अधिनियम 1932 के अनुसार, केवल सहायक उप निरीक्षक (ASI) रैंक का पुलिस अधिकारी ही चालान जारी कर सकता है। ट्रैफिक कांस्टेबल को आपकी गाड़ी की चाबी निकालने का अधिकार नहीं है।
कागजात न होने पर चालान की प्रक्रिया
ट्रैफिक पुलिस केवल तब चालान कर सकती है जब आपके पास आवश्यक कागजात जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, PUC, और बीमा दस्तावेज नहीं हों। लेकिन इस स्थिति में भी वे आपकी गाड़ी की चाबी नहीं निकाल सकते। आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है।
ड्राइविंग के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें
ड्राइविंग करते समय आवश्यक कागजात जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा, और PUC साथ रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही, ट्रैफिक नियमों का पालन करना भी आवश्यक है।
