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नई GST दरों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी: जानें आपके सवालों के जवाब

नई GST दरों के लागू होने से पहले, यह जानना आवश्यक है कि ये दरें कब से प्रभावी होंगी और इनके क्या प्रभाव होंगे। 22 सितंबर, 2025 से लागू होने वाली इन दरों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी और आपके सवालों के जवाब यहां दिए गए हैं। जानें कि यदि आपूर्ति या चालान बाद में जारी होता है तो क्या होगा, और क्या आपके पास पहले से मौजूद स्टॉक पर नई दरें लागू होंगी। इस लेख में सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को सरल भाषा में समझाया गया है।
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नई GST दरों की जानकारी

नई GST दरों के बारे में जानना आवश्यक: GST (वस्तु एवं सेवा कर) के नए रेट लागू होने से पहले इसे सरल भाषा में समझना जरूरी है। GST भारत में वस्तुओं और सेवाओं पर एकल अप्रत्यक्ष कर है। GST परिषद् की सिफारिश के अनुसार, नई दरें 22 सितंबर, 2025 से प्रभावी होंगी। इन परिवर्तनों का उद्देश्य दरों को सरल बनाना है। जीएसटी पंजीकरण के नियमों में कोई बदलाव नहीं होगा, केवल दरें संशोधित की जाएंगी।


महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर

कुछ महत्वपूर्ण सवाल, जिनके जवाब जानना जरूरी है


संशोधित GST दरों की सूचना किस अधिसूचना के जरिए दी जाएगी?


सरकार द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचनाओं के माध्यम से इन परिवर्तनों की जानकारी दी जाएगी। ये अधिसूचनाएं सीबीआईसी की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगी।


यदि वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति GST दर में बदलाव से पहले की गई थी, लेकिन चालान बाद में जारी किया गया था तो लागू टैक्स की दर क्या होगी?


GST अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत 'आपूर्ति का समय' नियम लागू दर तय करेगा। यदि आपूर्ति और भुगतान दोनों 22 सितंबर से पहले किए गए थे, तो पहले वाली दर लागू होगी। हालांकि, यदि आपूर्ति पहले की गई थी, लेकिन चालान या भुगतान 22 सितंबर के बाद आता है, तो संशोधित दर लागू होगी.


आपूर्ति या चालान बाद में जारी होने पर GST की दर

आपूर्ति या चालान बाद में जारी तो GST की कौन सी दर


यदि अग्रिम राशि दरों में बदलाव से पहले प्राप्त हुई थी, लेकिन आपूर्ति या चालान बाद में जारी किया गया है, तो GST की कौन सी दर लागू होगी?


यह दर अग्रिम राशि के भुगतान के समय पर निर्भर करती है। 22 सितंबर से पहले प्राप्त एडवांसेज पर पुरानी दर से टैक्स लगेगा। यदि अग्रिम राशि 22 सितंबर को या उसके बाद प्राप्त होती है, या आपूर्ति बाद में पूरी होती है, तो संशोधित दर पर GST लागू होगा.


क्या नई GST दरें लागू होने पर ट्रांजिट में माल के लिए ई-वे बिल रद्द टैक्स के पुनः जारी करने होंगे?


नहीं। दरों में बदलाव से पहले जारी किए गए ई-वे बिल अपनी पूरी अवधि के लिए वैध रहते हैं। वैध ई-वे बिल के साथ पहले से ही चल रहे माल के लिए 22 सितंबर के बाद नए बिल की जरूरत नहीं है.


स्टॉक और GST दरों का प्रभाव

मेरे पास पहले से ही स्टॉक है, तो क्या


यदि दरों में बदलाव की तारीख पर मेरे पास पहले से ही स्टॉक है, तो क्या मुझे आपूर्ति पर संशोधित दर लागू करनी चाहिए?


हां। GST आपूर्ति की तिथि पर लगाया जाता है, खरीद की तिथि पर नहीं। इसलिए, भले ही स्टॉक पहले खरीदा गया हो, 22 सितंबर को या उसके बाद की गई किसी भी आपूर्ति पर नई दरें लागू होंगी.


GST दरों में बदलाव से पहले की गई खरीदारी पर आईटीसी का क्या होगा? क्या अब आपको कम दर पर आईटीसी मिलेगा?


आप दरों में बदलाव से पहले की गई खरीदारी पर पूर्ण आईटीसी (इनपुट टैक्स क्रेडिट) का दावा कर सकते हैं, बशर्ते उस समय GST सही तरीके से वसूला गया हो. दरों में बदलाव होने के बाद से आपके लिए पहले से उपलब्ध क्रेडिट कम नहीं होगा.


जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पर GST छूट

कौन सी जीवन बीमा पॉलिसी GST छूट के दायरे में


कौन सी जीवन बीमा पॉलिसी GST छूट के अंतर्गत आती हैं?


यह छूट सभी व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसी पर लागू होती है, जिनमें टर्म प्लान, एंडोमेंट पॉलिसी और यूएलआईपी शामिल हैं.


कौन सी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी GST छूट के अंतर्गत आती हैं?


निजी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी, जिनमें फैमिली फ्लोटर और वरिष्ठ नागरिक योजनाएं शामिल हैं, GST से मुक्त हैं.


यात्री परिवहन सेवाओं पर GST

क्या यात्री परिवहन सेवाओं पर 18% टैक्स


क्या यात्री परिवहन सेवाओं पर 18% टैक्स लगेगा?


नहीं। सड़क मार्ग से यात्री परिवहन पर बिना आईटीसी के 5% टैक्स जारी रहेगा, हालांकि ऑपरेटर आईटीसी के साथ 18% का विकल्प चुन सकते हैं.


माल के मल्टीमॉडल परिवहन पर लागू GST दर क्या है?


यदि मल्टीमॉडल परिवहन में कोई हवाई यात्रा शामिल नहीं है, तो उस पर सीमित आईटीसी (मूल्य के 5% तक सीमित) के साथ 5% टैक्स लगता है.