फास्टैग ब्लैकलिस्ट नीति: विंडस्क्रीन पर सही तरीके से न लगाने पर वाहन होगा ब्लैकलिस्ट

फास्टैग ब्लैकलिस्ट नियम 2025
फास्टैग ब्लैकलिस्ट नीति: यदि फास्टैग को विंडस्क्रीन पर सही तरीके से नहीं लगाया गया, तो वाहन होगा ब्लैकलिस्ट!: फास्टैग ब्लैकलिस्ट नियम 2025 के तहत अब देशभर के वाहन मालिकों को अधिक सतर्क रहना होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अगर किसी वाहन पर फास्टैग सही तरीके से नहीं लगाया गया है, तो उसे ब्लैकलिस्ट किया जाएगा।
NHAI ने यह निर्णय फास्टैग स्कैनिंग में बार-बार आने वाली तकनीकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया है। यदि फास्टैग लूज है, यानी वह शीशे पर ठीक से चिपका नहीं है या ड्राइवर के हाथ में है, तो स्कैनिंग में कठिनाई होगी और टोल पर देरी होगी (Fastag misplacement danger)।
टोल प्रणाली की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए सख्ती आवश्यक
फास्टैग से संबंधित समस्याएं वर्षों से सामने आ रही हैं, खासकर जब टैग स्कैन नहीं होता या गलत स्थान पर रखा जाता है। NHAI ने मल्टी-लेन टोल प्रणाली और वार्षिक पास जैसी नई पहलों को ध्यान में रखते हुए फास्टैग की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है (Fastag rule strictness)।
अब यदि टोल पर वाहन का फास्टैग स्कैन नहीं होता है, तो न केवल यात्रियों को परेशानी होगी, बल्कि टोल संचालन में भी रुकावट आएगी। ऐसे में 'लूज फास्टैग' वाले वाहनों को सिस्टम से ब्लैकलिस्ट किया जाएगा और उन्हें टोल क्लियरेंस में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा (highway tag regulation)।
वाहन मालिकों के लिए महत्वपूर्ण सलाह
यदि आप वाहन चलाते हैं और फास्टैग का उपयोग करते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आपका टैग सही स्थान पर चिपका हो, यानी विंडस्क्रीन के अंदर ऊपरी केंद्र में (Fastag mounting guide)। यदि फास्टैग गलत तरीके से लगाया गया है या हटा दिया गया है, तो तुरंत नया टैग प्राप्त करें।
इस निर्देश के बाद वाहन मालिकों को यह समझना आवश्यक है कि एक छोटी सी गलती अब टोल पर भारी पड़ सकती है। लंबे सफर और फास्ट टोल संचालन के लिए नियमों का पालन करना आवश्यक है (vehicle blacklist rule India)।