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हरियाणा में अनुसूचित जाति के किसानों के लिए ट्रैक्टर सब्सिडी योजना

हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति के किसानों के लिए 45 हॉर्स पावर वाले ट्रैक्टर पर 3 लाख रुपये की सब्सिडी देने की योजना की घोषणा की है। इच्छुक किसान 15 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ना है। आवेदन की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन लॉटरी प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। जानें इस योजना के लाभ, पात्रता और चयन प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी।
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हरियाणा में अनुसूचित जाति के किसानों के लिए ट्रैक्टर सब्सिडी योजना

हरियाणा सरकार की नई सब्सिडी योजना

हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति के किसानों के लिए 45 हॉर्स पावर वाले ट्रैक्टर पर 3 लाख रुपये की सब्सिडी देने की घोषणा की है। इच्छुक किसान 15 जनवरी तक 'मेरी फसल मेरा ब्योरा' पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।


आवेदन की अंतिम तिथि

चंडीगढ़: यह योजना उन किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है जो नया ट्रैक्टर खरीदने की सोच रहे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 15 जनवरी है, और किसानों को सलाह दी गई है कि वे समय से पहले आवेदन करें ताकि अंतिम समय में पोर्टल पर लोड न बढ़े।


सब्सिडी की राशि और शर्तें

सरकार का उद्देश्य अनुसूचित जाति के किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ना है। इस योजना के तहत 45 हॉर्स पावर या उससे अधिक क्षमता वाले ट्रैक्टर पर 3 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। यह राशि सीधे किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।


योजना का लाभ किसे मिलेगा

इस योजना के लिए कुछ पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं। किसानों का पंजीकरण 'मेरी फसल मेरा ब्योरा' पोर्टल पर होना अनिवार्य है। इसके अलावा, किसान के पास कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए और वह हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए।


चयन प्रक्रिया

सरकार ने चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन लॉटरी प्रणाली अपनाई है। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, हर जिले में उपायुक्त की अध्यक्षता में लॉटरी निकाली जाएगी।


खरीद प्रक्रिया और नियम

लॉटरी में चयनित किसानों को 15 दिनों का समय दिया जाएगा ताकि वे अपनी पसंद का ट्रैक्टर मॉडल चुन सकें। यदि वे समय पर प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं, तो वेटिंग लिस्ट वाले किसानों को मौका दिया जाएगा।


ट्रैक्टर बेचने पर प्रतिबंध

योजना के दुरुपयोग को रोकने के लिए, सब्सिडी पर खरीदे गए ट्रैक्टर को किसान को अगले 5 वर्षों तक नहीं बेचना होगा। यदि कोई किसान ऐसा करता है, तो उससे सब्सिडी की राशि ब्याज सहित वसूल की जा सकती है।


अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न: हरियाणा ट्रैक्टर सब्सिडी योजना की अंतिम तिथि क्या है?
उत्तर: आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी है।
प्रश्न: ट्रैक्टर खरीदने पर कितनी सब्सिडी मिलेगी?
उत्तर: 45 हॉर्स पावर या उससे अधिक के ट्रैक्टर पर 3 लाख रुपये की सब्सिडी मिलेगी।
प्रश्न: चयन की प्रक्रिया क्या होगी?
उत्तर: चयन ऑनलाइन लकी ड्रॉ के माध्यम से किया जाएगा।
प्रश्न: क्या ट्रैक्टर को तुरंत बेचा जा सकता है?
उत्तर: नहीं, सब्सिडी पर खरीदे गए ट्रैक्टर को 5 वर्षों तक नहीं बेचा जा सकता।