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हरियाणा में कंबाइन मशीनों के लिए सुपर SMS सिस्टम अनिवार्य, नहीं तो होगी जब्ती

हरियाणा सरकार ने पराली जलाने की समस्या को खत्म करने के लिए कंबाइन मशीनों में सुपर SMS सिस्टम को अनिवार्य कर दिया है। यदि मशीन में यह सिस्टम नहीं है, तो उसे जब्त किया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा करना और किसानों को पराली जलाने से रोकना है। जानें इस सिस्टम के लाभ और जुर्माने की जानकारी।
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हरियाणा में कंबाइन मशीनों के लिए सुपर SMS सिस्टम अनिवार्य, नहीं तो होगी जब्ती

हरियाणा में सुपर SMS सिस्टम की अनिवार्यता

हरियाणा में सुपर SMS सिस्टम: सावधान! यदि कंबाइन मशीन में सुपर SMS सिस्टम नहीं है, तो होगी जब्ती!: चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार ने पराली जलाने की समस्या को समाप्त करने के लिए कठोर कदम उठाए हैं।


धान की कटाई के मौसम से पहले सभी कंबाइन मशीनों में सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम (सुपर-SMS) लगाना अब अनिवार्य कर दिया गया है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने इस संबंध में सभी उपायुक्तों, कृषि उपनिदेशकों और सहायक कृषि अभियंताओं को निर्देश जारी किए हैं कि वे इस नियम का पालन सुनिश्चित करें।


कंबाइन मशीनों पर सख्ती, जब्ती की चेतावनी


कृषि विभाग के निदेशक ने स्पष्ट रूप से कहा है कि धान की कटाई के मौसम से पहले सभी कंबाइन मालिकों को अपनी मशीनों में सुपर-SMS सिस्टम लगवाना होगा। यदि कोई कंबाइन बिना इस सिस्टम के खेत में पाई गई, तो उसे तुरंत जब्त कर लिया जाएगा।


इसके अलावा, कंबाइन संचालकों को कटाई शुरू करने से पहले इस सिस्टम का प्रमाणपत्र प्राप्त करना भी अनिवार्य होगा। यह कदम पराली जलाने की घटनाओं को रोकने और पर्यावरण की रक्षा के लिए उठाया गया है।


सुपर-SMS सिस्टम का महत्व


सुपर-SMS सिस्टम धान की पराली को जड़ से काटकर खेत में समान रूप से फैला देता है। इससे पराली जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती और किसान सीधे गेहूं की बुवाई कर सकते हैं। इस तकनीक से न केवल वायु प्रदूषण में कमी आएगी, बल्कि मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहेगी। सरकार का उद्देश्य इस सिस्टम के माध्यम से हरियाणा में पराली जलाने की समस्या को पूरी तरह समाप्त करना है।


पराली जलाने पर सख्त दंड


हरियाणा सरकार ने पराली जलाने के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी है। गांव, ब्लॉक, तहसील और जिला स्तर पर निगरानी टीमें बनाई गई हैं, जो पराली जलाने की घटनाओं पर नजर रखेंगी। यदि कोई किसान पराली जलाते हुए पकड़ा गया, तो उसे भारी जुर्माना देना होगा।


दो एकड़ तक आग लगाने पर 5 हजार, पांच एकड़ तक 10 हजार और पांच एकड़ से अधिक पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा, उल्लंघनकर्ता के रिकॉर्ड में रेड एंट्री भी दर्ज की जाएगी।