हरियाणा में मधुमक्खी पालन के लिए 85% सब्सिडी योजना

हरियाणा में मधुमक्खी पालन के लिए नई सब्सिडी योजना
हरियाणा मधुमक्खी पालन सब्सिडी योजना: चंडीगढ़: यदि आप हरियाणा में मधुमक्खी पालन का व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है! हरियाणा सरकार ने इस क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है।
इस योजना के तहत सभी प्रकार के मधुमक्खी पालकों को मधुमक्खी बॉक्स और कॉलोनियों पर 85% तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, यदि बाजार में शहद की कीमतें सही नहीं मिलती हैं, तो सरकार ने मधुमक्खी पालन को भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया है। आइए, इस योजना के लाभ और शर्तों के बारे में विस्तार से जानते हैं।
पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है
इस लाभकारी सब्सिडी योजना का लाभ उठाने के लिए मधुमक्खी पालकों को मधुकांति पोर्टल और हनी ट्रेड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हर साल 1 दिसंबर से 31 मई तक खुली रहती है।
इसके लिए आपके पास एक फैमिली आईडी कार्ड होना आवश्यक है। उद्यान विभाग की टीम जनवरी से जून के बीच मधुमक्खी बक्सों का सत्यापन करती है। साथ ही, शहद की बिक्री का समय भी जनवरी से जून तक निर्धारित किया गया है।
कौन उठा सकता है योजना का लाभ?
कुरुक्षेत्र के उपायुक्त सचिन गुप्ता ने बताया कि इस योजना के तहत हर मधुमक्खी पालक को अधिकतम 1,000 मधुमक्खी बक्सों तक सब्सिडी प्राप्त हो सकती है। शहद का आधार मूल्य 120 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है। हर पालक प्रति बॉक्स 30 किलोग्राम शहद के हिसाब से सालाना 30,000 किलोग्राम तक शहद बेच सकता है। लेकिन ध्यान रहे, यह लाभ केवल उन पालकों को मिलेगा जो कुरुक्षेत्र के रामनगर आबीडीसी स्थित हनी ट्रेड सेंटर पर शहद बेचेंगे।