हिमाचल प्रदेश में निर्माण मानदंडों में महत्वपूर्ण संशोधन
नए निर्माण मानदंडों की अधिसूचना
शिमला - हिमाचल प्रदेश के नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने 16वें संशोधन नियम, 2025 के तहत राज्य नगर एवं ग्राम नियोजन नियम, 2014 में संशोधन का मसौदा अधिसूचित किया है। इस संशोधन में भूखंड के आकार, फ्लोर एरिया अनुपात, सेटबैक और भवन की ऊंचाई से संबंधित निर्माण मानदंडों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं।
तीन नवंबर, 2025 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित इस मसौदे में जनता से 30 दिनों के भीतर आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए हैं।
प्रस्तावित संशोधन के अनुसार, आवासीय भवनों की अधिकतम ऊंचाई 21 मीटर निर्धारित की गई है, जबकि बहु-स्तरीय पार्किंग की ऊंचाई 25 मीटर तक हो सकती है।
वाणिज्यिक और पर्यटन भवनों की ऊंचाई अब निकटतम सड़क की चौड़ाई पर निर्भर करेगी, और 5 मीटर चौड़ी सड़कों पर 21 मीटर ऊंचाई तक की इमारतों की अनुमति होगी।
संशोधित मानदंडों में, सेटबैक दूरी को आवासीय, वाणिज्यिक, पर्यटन और सार्वजनिक उपयोगिता श्रेणियों में युक्तिसंगत बनाया गया है।
150-250 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले आवासीय मकानों के लिए, न्यूनतम सेटबैक आगे की ओर 2 मीटर और बगल एवं पीछे की ओर 1.5 मीटर निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार, एक ओर से जुड़े हुए और पंक्तिबद्ध मकानों में भी आगे और पीछे की ओर समान सेटबैक होगा, जिससे आवासीय क्षेत्रों में एकरूपता सुनिश्चित होगी।
वाणिज्यिक भवनों के लिए, विभाग ने कुल निर्मित क्षेत्र के आधार पर, सामने की ओर 2 से 3 मीटर तथा बगल एवं पीछे की ओर 1 से 2 मीटर के सेटबैक का प्रस्ताव दिया है। नए मानदंड पर्यटन इकाइयों, सिनेप्लेक्स और मल्टीप्लेक्स पर भी लागू होते हैं, और बड़े भूखंडों के लिए बड़े सेटबैक क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। उदाहरण के लिए, 4,000 वर्ग मीटर से बड़े मल्टीप्लेक्स के लिए सामने की ओर 15 मीटर और चारों ओर 9 मीटर की दूरी बनाए रखना अनिवार्य है।
अधिसूचना के अनुसार, सभी सुझाव या आपत्तियां प्रकाशन तिथि से 30 दिनों के भीतर मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला को लिखित रूप में प्रस्तुत की जानी चाहिए। राज्य सरकार संशोधित नियमों को अंतिम रूप देने से पहले सभी प्रस्तुतियों की समीक्षा करेगी, जिसका उद्देश्य पूरे राज्य में व्यवस्थित शहरी विकास एवं सतत विकास सुनिश्चित करना है।
