2025 में ITR फाइलिंग: सरल ऑनलाइन प्रक्रिया का पालन करें

ITR फाइलिंग 2025: ऑनलाइन प्रक्रिया का चरणबद्ध विवरण
ITR फाइलिंग की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 है: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की समय सीमा नजदीक है। इस स्थिति में, सीए की तलाश करने के बजाय, हम आपको ऑनलाइन ITR फाइल करने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताएंगे। इससे आप बिना किसी अतिरिक्त खर्च के खुद अपनी फाइल कर सकेंगे। इसके लिए, आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाना होगा और दिए गए चरणों का पालन करना होगा।
रिटर्न फाइल करने से पहले ध्यान देने योग्य बातें
ऑनलाइन रिटर्न फाइल करने से पहले सुनिश्चित करें कि यदि आपकी वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम है, तो आपको केवल आधार और पैन के अलावा किसी अन्य दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। यदि आपकी आय 5 लाख रुपये से अधिक है और आप टैक्स छूट के दायरे में आते हैं, तो आपको अपने नियोक्ता से प्राप्त फॉर्म 16 की आवश्यकता होगी। यदि आपका टैक्स पहले से काटा गया है, तो रिटर्न फाइल करते समय आपको सेविंग दस्तावेजों की कॉपी भी संलग्न करनी होगी।
रजिस्ट्रेशन और लॉगिन की प्रक्रिया
ITR फाइल करने के लिए आपको इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक है। इसके लिए www.incometax.gov.in पर जाएं। यदि आप पहली बार ITR फाइल कर रहे हैं, तो 'Register' पर क्लिक करें और अपना PAN, आधार और अन्य आवश्यक जानकारी भरें। यदि आप पहले से रजिस्टर्ड हैं, तो अपने PAN (यूजर ID), पासवर्ड और CAPTCHA के साथ लॉगिन करें।
सही ITR फॉर्म का चयन
अपनी आय के स्रोत (जैसे सैलरी, व्यवसाय, और पूंजीगत लाभ) के आधार पर सही ITR फॉर्म का चयन करें। इसके लिए वेबसाइट पर 'Which ITR should I file?' पर क्लिक करें, जो आपकी आय के अनुसार सही फॉर्म सुझाएगा। उदाहरण के लिए, ITR-1 फॉर्म सैलरी, एक मकान की संपत्ति या अन्य स्रोतों से 50 लाख तक की आय के लिए है।
आवश्यक दस्तावेज
- PAN और आधार कार्ड
- सैलरी वालों के लिए फॉर्म 16
- बैंक स्टेटमेंट, FD/ब्याज आय विवरण
- निवेश और डिडक्शन (80C, 80D आदि) के प्रमाण
- कैपिटल गेन, यदि लागू हो तो उसका विवरण
- आधार नंबर (ITR फाइलिंग के लिए आधार अनिवार्य है)
लॉगिन के बाद की प्रक्रिया
लॉगिन करने के बाद, e-File > Income Tax Return > File Income Tax Return पर जाएं। वेबसाइट पर आपका PAN और आधार से लिंक डेटा (जैसे फॉर्म 26AS, सैलरी, TDS) पहले से भरा हुआ मिलेगा। इसे ध्यान से चेक करें। फॉर्म 26AS डाउनलोड करें और सुनिश्चित करें कि TDS और आय का विवरण सही है। इसके बाद, चुने गए ITR फॉर्म में आवश्यक जानकारी भरें।
टैक्स की गणना और भुगतान
फॉर्म भरने के बाद, सिस्टम आपकी टैक्स देनदारी की गणना करेगा। यदि कोई टैक्स बकाया है, तो आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या चालान के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। यदि रिफंड बनता है, तो वह आपके बैंक खाते में आएगा। फॉर्म को प्रीव्यू में चेक करें और 'Submit' करें। सबमिट करने के बाद, ITR को सत्यापित करना अनिवार्य है।