Belated ITR Filing: जानें कैसे करें और क्या हैं नियम

Belated ITR 2025: क्या करें अगर डेडलाइन चूक गई?
Belated ITR 2025: यदि आपने वित्तीय वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) का आयकर रिटर्न (ITR) 16 सितंबर तक दाखिल नहीं किया है, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। टैक्स नियमों में यह सुविधा है कि आप निर्धारित समय के बाद भी ITR भर सकते हैं, लेकिन इसके साथ कुछ शर्तें और पेनाल्टी भी लागू होती हैं।
बिलेटेड ITR क्या है?
जब कोई करदाता निर्धारित तिथि यानी धारा 139(1) के तहत समय पर ITR दाखिल नहीं करता, तो उसके बाद भरा गया रिटर्न बिलेटेड रिटर्न (Belated Return) कहलाता है। सामान्यतः यह तिथि 31 जुलाई होती है, लेकिन इस वर्ष ITR फॉर्म में देरी के कारण डेडलाइन को 16 सितंबर तक बढ़ा दिया गया था। इसका मतलब है कि 16 सितंबर के बाद से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक भरा गया रिटर्न बिलेटेड ITR माना जाएगा।
बिलेटेड ITR फाइल करने की प्रक्रिया
ऐसे करें Belated ITR फाइल
- इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें।
- e-File सेक्शन में जाकर Income Tax Returns का चयन करें।
- File Income Tax Return पर क्लिक करें और नई फाइलिंग शुरू करें।
- अपना स्टेटस चुनें (Individual/HUF/Others)।
- लागू ITR फॉर्म का चयन करें।
- अपनी व्यक्तिगत जानकारी की पुष्टि करें।
- Filing Section में 139(4) - Belated Return का चयन करें।
- इनकम, डिडक्शन और अन्य जानकारी भरकर ITR सबमिट करें।
Belated ITR से रिफंड प्राप्त करना
बिलेटेड ITR दाखिल करने पर भी आप रिफंड का दावा कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए यह आवश्यक है कि आपका बैंक खाता ई-फाइलिंग पोर्टल पर प्री-वैलिडेटेड हो और आपका ITR सही तरीके से ई-वेरिफाई किया गया हो।
Belated ITR पर पेनाल्टी और ब्याज
बिलेटेड ITR पर कोई शुल्क नहीं होता, लेकिन इसके लिए धारा 234F के तहत लेट फीस लगती है:
- यदि आय 5 लाख रुपये से कम है तो जुर्माना 1,000 रुपये।
- यदि आय 5 लाख रुपये से अधिक है तो जुर्माना 5,000 रुपये।
इसके अलावा, बकाया टैक्स पर 234A, 234B और 234C के तहत ब्याज भी देना पड़ सकता है।
Belated ITR की सीमाएँ
- बिलेटेड ITR दाखिल करने के बाद आप बिज़नेस लॉस या कैपिटल गेन लॉस को आगे नहीं ले जा सकते।
- हाउस प्रॉपर्टी लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने की अनुमति है।
- पुराना टैक्स रिजीम चुनने का विकल्प समाप्त हो जाएगा।
अगर 31 दिसंबर तक ITR नहीं भरा तो?
यदि आप 31 दिसंबर 2025 तक भी ITR नहीं भरते हैं, तो आपके पास एक और विकल्प है- ITR-U (Updated Return)। इसे आप 48 महीने यानी लगभग 4 साल तक भर सकते हैं। उदाहरण के लिए, FY 2024-25 के लिए ITR-U 31 मार्च 2030 तक भरा जा सकता है। हालांकि, ITR-U आमतौर पर उन मामलों के लिए होता है जहां अतिरिक्त टैक्स भरना पड़ता है, न कि रिफंड क्लेम करने के लिए।
यदि आप सितंबर की डेडलाइन चूक गए हैं, तो भी 31 दिसंबर 2025 तक Belated ITR दाखिल करना बेहतर है। इससे आप टैक्स कानूनों के तहत कम्प्लायंट रहेंगे और किसी भी कानूनी समस्या से बच सकेंगे। देर से सही, लेकिन रिटर्न भरना हमेशा न भरने से बेहतर है।