DGCA का नया नियम: अब बिना चार्ज के 48 घंटे में करें टिकट कैंसिल
नई दिल्ली में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का नया नियम
नई दिल्ली: फ्लाइट यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) एक नए नियम पर विचार कर रहा है, जिसके तहत यात्री अपने टिकट को बुकिंग के 48 घंटे के भीतर बिना किसी शुल्क के रद्द या बदल सकेंगे।
एयरलाइंस की जिम्मेदारी
आखिरी जिम्मेदारी एयरलाइंस कंपनियों की होगी
इसके अलावा, DGCA ने यह भी प्रस्तावित किया है कि यदि टिकट थर्ड पार्टी एजेंट या पोर्टल के माध्यम से खरीदी गई है, तो वापसी की जिम्मेदारी एयरलाइनों की होगी। एयरलाइंस को यह सुनिश्चित करना होगा कि वापसी प्रक्रिया 21 कार्य दिवसों के भीतर पूरी हो जाए।
कहाँ लागू नहीं होंगे ये नियम
यहां ये नियम लागू नहीं होंगे
DGCA के अनुसार, एयरलाइंस को टिकट बुकिंग के बाद 48 घंटे के लिए 'लुक-इन विकल्प' प्रदान करना होगा। इस अवधि में यात्री बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपने टिकट को रद्द या संशोधित कर सकते हैं। हालांकि, यह लाभ उन फ्लाइट्स पर नहीं मिलेगा, जिनकी यात्रा की तारीख बुकिंग के 5 दिन के भीतर (घरेलू) या 15 दिन के भीतर (अंतरराष्ट्रीय) है।
30 नवंबर तक टिप्पणियों की मांग
30 नवंबर तक टिप्पणियां मांगी
एक अन्य प्रस्ताव के अनुसार, एयरलाइंस कंपनियां मेडिकल इमरजेंसी के कारण टिकट रद्द करने पर टिकट की वापसी या क्रेडिट शेल प्रदान कर सकती हैं। DGCA ने सभी हितधारकों से 30 नवंबर तक अपनी टिप्पणियां देने का अनुरोध किया है।
भारत में हवाई यात्रा का बढ़ता क्रेज
भारत में हवाई यात्रा का क्रेज
भारत में हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हाल ही में एक रिपोर्ट में बताया गया कि मार्च 2025 तक हवाई यात्रा करने वाले लोगों की संख्या 16.54 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7.6 फीसदी अधिक है।
