Newzfatafatlogo

EPFO निकासी नियम: जानें कब लागू होता है 10% TDS

कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) से पैसे निकालने के नियमों और करों के बारे में जानें। यह लेख बताता है कि कब EPF निकासी पर 10% TDS लागू होता है और किन परिस्थितियों में आप अपनी राशि निकाल सकते हैं। जानें कि 5 साल की सेवा पूरी करने से पहले निकासी करने पर क्या होता है और टीडीएस की गणना कैसे की जाती है। इस महत्वपूर्ण जानकारी को समझकर आप अपने वित्तीय निर्णय बेहतर बना सकते हैं।
 | 
EPFO निकासी नियम: जानें कब लागू होता है 10% TDS

EPFO टैक्स नियम


EPFO टैक्स नियम: कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) एक महत्वपूर्ण सेवानिवृत्ति बचत योजना है, जिसमें पैसे निकालने के लिए कुछ विशेष नियम हैं। कर्मचारी विभिन्न आपात स्थितियों जैसे सेवानिवृत्ति, बेरोजगारी, चिकित्सा उपचार, विवाह या घर खरीदने के लिए अपने PF का पूरा या आंशिक रूप से निकासी कर सकते हैं। PF निकासी पर कर लागू होता है, और यह जानना आवश्यक है कि कर कब और कितना लगता है।


PF निकासी के नियम


  • कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद अपनी पूरी EPF राशि निकाल सकते हैं। EPFO ने सेवानिवृत्ति की आयु 55 वर्ष निर्धारित की है।

  • कर्मचारी 54 वर्ष की आयु में, सेवानिवृत्ति से एक वर्ष पहले EPF का 90% निकाल सकते हैं।

  • एक महीने की बेरोजगारी के बाद, कर्मचारी EPF का 75% निकाल सकते हैं, जबकि शेष राशि नए नियोक्ता के PF खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।

  • दो महीने की बेरोजगारी के बाद, कर्मचारी अपनी पूरी EPF राशि निकाल सकते हैं।

  • यदि आधार कार्ड यूएएन से जुड़ा है और नियोक्ता इसे ऑनलाइन स्वीकृत करता है, तो नियोक्ता की सहमति के बिना भी EPF राशि निकाली जा सकती है।


पीएफ निकालने पर टीडीएस

यदि आप 5 साल की सेवा पूरी करने से पहले अपने भविष्य निधि (पीएफ) से पैसे निकालते हैं, तो सरकार आपकी राशि से टीडीएस काट लेगी। इस कारण से, निकासी के बाद आपके खाते में कम राशि दिखाई दे सकती है।


टीडीएस एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सरकार आपकी आय प्राप्त होने पर कर वसूलती है। जब आपको वेतन, ब्याज, किराया या सेवाओं के लिए भुगतान मिलता है, तो भुगतानकर्ता आपको पैसा देने से पहले एक छोटा हिस्सा कर के रूप में काट लेता है।


5 साल की निरंतर सेवा पूरी करने से पहले पीएफ निकासी

यदि आप 5 साल की निरंतर सेवा पूरी करने से पहले EPF निकालते हैं, तो निकासी कर योग्य हो जाती है। हालांकि, यदि राशि ₹50,000 से कम है, तो कोई टीडीएस नहीं काटा जाता है।


आपके पिछले नियोक्ता के साथ आपकी सेवा भी 5 साल की गणना में शामिल होती है। यदि आप अपने पुराने नियोक्ता से नए नियोक्ता में EPF बैलेंस ट्रांसफर करते हैं और आपकी कुल सेवा अवधि 5 साल या उससे अधिक हो जाती है, तो आपको टीडीएस नहीं देना होगा।


आप अपने फॉर्म 26AS में टीडीएस की राशि देख सकते हैं और आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करते समय उसका दावा कर सकते हैं। यदि पीएफ कार्यालय ने अतिरिक्त टीडीएस काटा है और आपकी कुल आय कर सीमा से कम है, तो आप अपने रिटर्न में रिफंड का दावा कर सकते हैं।


अधिक जानकारी के लिए

यह भी पढ़ें: EPFO Update: मुश्किल हालात में PF फंड निकालना हुआ आसान, UMANG ऐप बेहतर विकल्प