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GST 2.0: भारत में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में ऐतिहासिक बदलाव

भारत में 22 सितंबर से GST 2.0 लागू होने जा रहा है, जो अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। नए ढांचे में टैक्स स्लैब को सरल बनाया गया है, जिससे कई रोजमर्रा की वस्तुएं सस्ती होंगी। जानें कौन-कौन सी चीजें सस्ती होंगी और किन पर महंगाई का असर पड़ेगा। इस बदलाव का उद्देश्य उपभोक्ताओं को राहत देना और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है।
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GST 2.0: भारत में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में ऐतिहासिक बदलाव

भारत में GST 2.0 का आगाज़

भारत में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में 22 सितंबर से एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक परिवर्तन होने जा रहा है। इसे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) के सुधार के रूप में पेश किया जा रहा है, जिसे GST 2.0 का नाम दिया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में GST काउंसिल ने इस निर्णय को सितंबर की शुरुआत में मंजूरी दी थी। इसका मुख्य उद्देश्य कर प्रणाली को सरल बनाना, उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करना और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है।


नया GST ढांचा कैसा होगा?

GST 2.0 में टैक्स स्लैब्स को सरल बनाया गया है। नए ढांचे में मुख्य रूप से दो टैक्स स्लैब होंगे: 5% और 18%। इसके अलावा, तंबाकू, शराब, और पान मसाला जैसी 'सिन वस्तुओं' पर 40% का टैक्स लगाया जाएगा। इस नई प्रणाली के तहत, आम जनता के लिए कई वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी, जबकि कुछ वस्तुओं पर महंगाई का असर देखने को मिल सकता है।


कौन-कौन सी चीजें होंगी सस्ती?

1. रोजमर्रा के जरूरी सामान


अब 12% टैक्स वाले उत्पादों को 5% स्लैब में लाया जाएगा, जिनमें शामिल हैं:


टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू


बिस्किट, नमकीन, जूस जैसे पैकेज्ड फूड


घी, कंडेंस्ड मिल्क जैसे डेयरी उत्पाद


साइकिल और स्टेशनरी


₹1,000 तक के कपड़े और जूते


इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंसेज

28% टैक्स वाली वस्तुएं अब 18% स्लैब में आएंगी


एयर कंडीशनर, फ्रिज, डिशवॉशर


32 इंच से बड़े टीवी


सीमेंट (बिल्डिंग सेक्टर में उपयोगी)


इससे इन उत्पादों की कीमतों में 7–8% की कमी आ सकती है।


ऑटोमोबाइल सेक्टर में बदलाव

वाहनों पर टैक्स दरों में भी बदलाव संभव है:


छोटी कारों पर 28% से घटाकर 18% GST


टू-व्हीलर्स भी अब कम टैक्स दायरे में आएंगे


लग्जरी गाड़ियां और SUV पर उच्च टैक्स जारी रहेगा।


बीमा और वित्तीय सेवाएं

वर्तमान में बीमा प्रीमियम पर 18% टैक्स लगता है, जो इसे महंगा बनाता है। GST 2.0 में:


हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर टैक्स में छूट या कमी


इससे मिडिल क्लास को बीमा लेने में आसानी होगी और वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा।


क्या होगा महंगा?

सरकार ने स्पष्ट किया है कि कुछ वस्तुओं पर 40% का सिन टैक्स जारी रहेगा:


तंबाकू, शराब, पान मसाला


ऑनलाइन सट्टेबाजी, रियल मनी गेमिंग


पेट्रोल, डीजल अभी भी GST के दायरे से बाहर रहेंगे


हीरे, कीमती पत्थरों जैसे लग्जरी सामानों पर भी ऊंचा टैक्स लागू रहेगा।