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Myntra पर ED की बड़ी कार्रवाई: FDI नियमों का उल्लंघन

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने Myntra डिज़ाइन्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ 1,654.35 करोड़ रुपये के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) नियमों के उल्लंघन का मामला दर्ज किया है। जांच में पाया गया कि कंपनी ने थोक व्यापार के नाम पर खुदरा बिक्री की। ED ने इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए FEMA के तहत शिकायत दर्ज की है। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और इसके संभावित प्रभावों के बारे में।
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Myntra पर ED की बड़ी कार्रवाई: FDI नियमों का उल्लंघन

प्रवर्तन निदेशालय की जांच में बड़ा खुलासा

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भारतीय फैशन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म मिंत्रा डिज़ाइन्स प्राइवेट लिमिटेड और उसकी सहयोगी कंपनियों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। एजेंसी ने कंपनी पर 1,654.35 करोड़ रुपये के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई बेंगलुरु स्थित क्षेत्रीय कार्यालय की जांच के बाद की गई, जिसमें मिंत्रा के संचालन को भारत की FDI नीति के खिलाफ पाया गया।


थोक व्यापार के नाम पर खुदरा बिक्री

जांच के दौरान, ED ने पाया कि मिंत्रा ने 'थोक कैश एंड कैरी' मॉडल के तहत FDI प्राप्त किया, जबकि वास्तव में कंपनी मल्टी-ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग (MBRT) में संलग्न थी। इस प्रकार, मिंत्रा ने जानबूझकर भारत में FDI से जुड़े नियमों को दरकिनार करते हुए B2C कारोबार को B2B लेनदेन के माध्यम से संचालित किया।


ED की जांच में सामने आई बातें

जांच में यह भी सामने आया कि मिंत्रा ने थोक व्यापार के बहाने ₹1,654.35 करोड़ का FDI हासिल किया। वास्तव में, कंपनी ने माल की 100% बिक्री मेसर्स वेक्टर ई-कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड को की, जो मिंत्रा के कॉर्पोरेट समूह की एक सहयोगी इकाई है। इस बिक्री के बाद, वेक्टर ने उपभोक्ताओं को उत्पादों की आपूर्ति की, जो सीधे तौर पर मल्टी-ब्रांड रिटेल के अंतर्गत आता है।


FDI नीति का उल्लंघन

भारत सरकार की FDI नीति के अनुसार, थोक मॉडल पर काम करने वाली कंपनियों को अपने माल का अधिकतम 25% ही संबंधित कंपनियों को बेचना चाहिए। लेकिन मिंत्रा ने इस नियम का उल्लंघन करते हुए अपनी सम्पूर्ण बिक्री वेक्टर को कर दी, जिससे तय सीमा से अधिक का व्यापार संबंधित कंपनी को ट्रांसफर किया गया। 1 अप्रैल, 2010 से 1 अक्टूबर, 2010 के FDI नीति संशोधनों के तहत, यह सीमा स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई थी, लेकिन मिंत्रा ने इसका पालन नहीं किया।


FEMA के तहत मामला दर्ज

जांच के निष्कर्षों के आधार पर, ED ने पाया कि मिंत्रा डिज़ाइन्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य संबंधित संस्थाएं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (FEMA), 1999 की धारा 6(3)(B) और समेकित FDI नीति के प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लंघन कर रही थीं। एजेंसी ने अपने आधिकारिक बयान में कहा, 'इन निष्कर्षों के आधार पर, अब FEMA की धारा 16(3) के अंतर्गत शिकायत दर्ज की गई है ताकि आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सके।'