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RBI का नया चेक क्लीयरेंस नियम: अब उसी दिन होगा क्लियर

भारतीय रिजर्व बैंक ने चेक क्लीयरिंग प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिससे अब चेक उसी दिन क्लियर होंगे। यह नई गाइडलाइंस 4 अक्टूबर 2025 से लागू होंगी, जिससे लाखों ग्राहकों को सुविधा मिलेगी। जानें इस प्रक्रिया के बारे में और कैसे यह व्यापारियों और आम ग्राहकों के लिए फायदेमंद साबित होगा।
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RBI का नया चेक क्लीयरेंस नियम: अब उसी दिन होगा क्लियर

चेक क्लीयरेंस नियम में बदलाव

Cheque Clearance Rule: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने चेक क्लीयरिंग प्रक्रिया को और अधिक तेज़ और पारदर्शी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब चेक के क्लियर होने में दो दिन का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। नई गाइडलाइंस के अनुसार, 4 अक्टूबर 2025 से जमा किए गए चेक उसी दिन क्लियर होंगे और राशि सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंच जाएगी। इस निर्णय से लाखों बैंक ग्राहकों को सुविधा मिलेगी और चेक भुगतान प्रणाली पर विश्वास और बढ़ेगा।


क्लियरेंस प्रक्रिया में बदलाव

वर्तमान व्यवस्था में चेक को क्लीयर होने में एक से दो दिन का समय लगता था। लेकिन अब RBI ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि चेक जमा करने के बाद उसी दिन इसे प्रोसेस करना होगा। कई प्रमुख बैंक जैसे एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ने पहले ही अपने ग्राहकों को इस नए नियम की जानकारी दे दी है। हालांकि, ग्राहकों को चेक बाउंस और अस्वीकृति से बचने के लिए पर्याप्त बैलेंस बनाए रखने और सही जानकारी भरने की सलाह दी गई है।


कुछ ही घंटों में चेक क्लियर होंगे

कुछ ही घंटों में क्लियर होंगे चेक

नई व्यवस्था के तहत सुबह से शाम तक जमा किए गए चेक उसी दिन क्लियर होंगे। इससे नकदी प्रवाह में आसानी होगी और व्यवसायियों तथा आम ग्राहकों दोनों को समय की बचत होगी।


नया सिस्टम दो चरणों में लागू होगा

दो चरणों में लागू होगा नया सिस्टम

RBI ने बताया है कि नया सिस्टम दो चरणों में लागू होगा। पहला चरण 4 अक्टूबर 2025 से 3 जनवरी 2026 तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 3 जनवरी 2026 के बाद लागू होगा। इसमें एक सिंगल प्रेजेंटेशन सेशन और कॉन्फॉर्मेशन सेशन शामिल रहेगा।


प्रोसेस कैसे होगा?

कैसे होगा प्रोसेस?

सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चेक स्कैन करके क्लियरिंग हाउस को भेजा जाएगा। इसके बाद शाम 7 बजे तक बैंक को उस चेक पर सकारात्मक या नकारात्मक पुष्टि देनी होगी। हर चेक के लिए 'आइटम एक्सपायरी टाइम' भी निर्धारित होगा।


पॉजिटिव पे सिस्टम की आवश्यकता

पॉजिटिव पे सिस्टम जरूरी

ग्राहकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बैंकों ने पॉजिटिव पे सिस्टम को अनिवार्य करने की अपील की है। 50,000 रुपये से अधिक राशि वाले चेक के लिए खातेधारक को 24 घंटे पहले बैंक में चेक की डिटेल्स जमा करनी होंगी।


ग्राहकों के लिए राहत

ग्राहकों के लिए बड़ी राहत

नई गाइडलाइंस के बाद ग्राहकों को तेज, सुरक्षित और पारदर्शी चेक क्लीयरिंग का लाभ मिलेगा। खासकर व्यापार करने वाले लोगों के लिए यह बदलाव बेहद उपयोगी साबित होगा।