RBI ने 32 पेमेंट एग्रीगेटर्स के लिए नई गाइडलाइन जारी की
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 32 पेमेंट एग्रीगेटर्स के लिए नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें लाइसेंस की अनिवार्यता और अन्य महत्वपूर्ण नियम शामिल हैं। ये नियम तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं और कंपनियों को इनका पालन करना आवश्यक है। यदि कोई कंपनी इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन करती है, तो उसे कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। जानें इन नए नियमों के बारे में विस्तार से।
Sep 16, 2025, 10:04 IST
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नई गाइडलाइन का उद्देश्य
RBI दिशानिर्देश: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 32 पेमेंट एग्रीगेटर्स, जैसे कि फोनपे, पेटीएम, जोमैटो और अमेज़न पे के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। ये दिशानिर्देश पेमेंट एग्रीगेटर्स के संचालन को रेगुलेट करने के लिए बनाए गए हैं और ये तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं।
इन नए नियमों में लाइसेंस की अनिवार्यता समेत छह महत्वपूर्ण बदलाव शामिल हैं, जिनका पालन करना सभी संबंधित कंपनियों के लिए आवश्यक है। यदि कंपनियां इन गाइडलाइनों का पालन नहीं करती हैं, तो उन्हें कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है और इसके गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई है।