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RBI ने KYC नियमों में दी नई छूट, ग्राहकों को मिलेगी सुविधा

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने KYC नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिससे ग्राहकों को अपने बंद पड़े खातों को फिर से खोलने में आसानी होगी। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, ग्राहक अब किसी भी बैंक शाखा से KYC अपडेट कर सकते हैं और वीडियो कॉल के माध्यम से भी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। यह सुविधा विशेष रूप से बुजुर्गों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए फायदेमंद है। जानें और क्या-क्या बदलाव हुए हैं और इसका ग्राहकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
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KYC नियमों में बदलाव

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने KYC नियमों में लचीलापन लाने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य ग्राहकों को उनके लंबे समय से बंद पड़े खातों और बिना दावे वाली जमाराशियों को फिर से सक्रिय करने में मदद करना है। नए नियमों के अनुसार, अब ग्राहकों को अपने बंद पड़े खाते को फिर से खोलने के लिए उसी शाखा में जाने की आवश्यकता नहीं है जहां उन्होंने खाता खोला था। KYC अपडेट अब किसी भी बैंक शाखा से किया जा सकता है, चाहे वह होम ब्रांच हो या नहीं।


इसके अतिरिक्त, ग्राहक अब वीडियो कॉल के माध्यम से KYC प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं, जिसे वीडियो-ग्राहक पहचान प्रक्रिया कहा जाता है। यह विशेष रूप से बुजुर्गों, एनआरआई और ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों के लिए लाभकारी है। RBI ने यह भी स्पष्ट किया है कि बैंकिंग प्रतिनिधियों को KYC अपडेट करने की अनुमति दी गई है।


बैंकों को ग्राहकों को KYC अपडेट प्रक्रिया के लिए कम से कम एक नोटिस और तीन अग्रिम नोटिस देने की आवश्यकता होगी। RBI ने बैंकों और एनबीएफसी को कम जोखिम वाले ग्राहकों के सभी लेनदेन की अनुमति देने का निर्देश दिया है, भले ही उनका KYC लंबित हो। इन ग्राहकों को अपना KYC अपडेट करने के लिए 30 जून, 2026 तक का समय दिया गया है।


RBI ने बैंकिंग प्रतिनिधियों को KYC अपडेट करने का अधिकार दिया है। ये प्रतिनिधि एनजीओ, स्वयं सहायता समूह (SHG), और माइक्रो फाइनेंस संस्थानों (MFI) जैसे संगठनों से हो सकते हैं, जिन्हें बैंक अपने एजेंट के रूप में नियुक्त करता है। आपके स्थानीय किराना स्टोर का मालिक भी बैंक से अनुमति मिलने पर बैंकिंग प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सकता है।