Budget 2024: किसानों को खेती पर देना होगा टैक्स, बजट 2024 में खेती की कमाई से जुड़ा है ये ऐलान

Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करने वाली हैं. जिसमें किसानों को बड़ा झटका लगने वाला है. क्योंकि सरकार ने योजना बनाई है कि अब किसानों को खेती से होने वाली कमाई पर भी टैक्स देना पड़ सकता है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करने वाली हैं. लोकसभा चुनाव के बाद पेश होने वाला यह बजट अंतरिम बजट होगा, जिसमें कोई बड़ी घोषणा होने की उम्मीद कम है. इस बजट में सरकार खेती से होने वाली आय को टैक्स के दायरे में ला सकती है. यह चर्चा बजट से पहले शुरू हो गई है. कहा जा रहा है कि खेती से होने वाली आय को टैक्स के दायरे में लाया जा सकता है. भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की सदस्य आशिमा गोयल ने आयकर में निष्पक्षता लाने के लिए यह सिफारिश की है।
इन किसानों को टैक्स देना पड़ सकता है
आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की सदस्य आशिमा गोयल ने कहा कि सरकार उच्च आय वाले किसानों पर कर लगा सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार गरीब किसानों के खाते में पैसे भेजकर उनका ख्याल रखती है. कर प्रणाली को तर्कसंगत बनाने के लिए अंतरिम बजट में अमीर किसानों पर आयकर लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अमीर किसानों के लिए सकारात्मक आयकर लागू किया जा सकता है। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, गोयल ने कहा कि देश के अमीर किसानों पर इनकम टैक्स लगाने से टैक्स सिस्टम में निष्पक्षता आएगी. उन्होंने कहा कि विकास दर कई कारकों पर निर्भर करती है.
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उन्होंने कहा कि सरकार जरूरतमंद किसानों को भुगतान हस्तांतरित करती है, जो एक तरह से नकारात्मक आयकर है। यदि अमीर किसानों के लिए कम कर दरों और न्यूनतम छूट के साथ एक सकारात्मक आयकर लागू किया जाता है, तो यह कर प्रणाली में निष्पक्षता लाएगा। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में सालाना 6000 रुपये भेजे जाते हैं. ये धनराशि तीन किस्तों में भेजी जाती है। यह योजना दिसंबर 2018 में शुरू की गई थी। लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में यह राशि रु. 2000 तीन समान किस्तों में सीधे हस्तांतरित किए जाते हैं।
मौजूदा टैक्स नियम क्या हैं?
वर्तमान आयकर अधिनियम की धारा 10(1) के तहत, कृषि आय को आयकर से छूट दी गई है। हालाँकि, इसमें सभी प्रकार की कृषि शामिल नहीं है। आयकर अधिनियम की धारा 2(1ए) कृषि आय के बारे में जानकारी प्रदान करती है जो कर से मुक्त है।