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अमेरिका के लिए डाक सेवाओं में बदलाव: उच्च टैरिफ के चलते बुकिंग सस्पेंड

अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए उच्च टैरिफ के चलते, भारतीय डाक विभाग ने 25 अगस्त से अमेरिका के लिए अधिकांश डाक सामानों की बुकिंग को अस्थाई रूप से सस्पेंड करने का निर्णय लिया है। नए नियमों के अनुसार, 29 अगस्त से सभी अंतरराष्ट्रीय डाक सामानों पर कस्टम ड्यूटी लागू होगी, जबकि 100 डॉलर तक के गिफ्ट आइटम्स को ड्यूटी से छूट मिलेगी। जानें इस बदलाव के पीछे की वजह और इसके प्रभाव के बारे में।
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अमेरिका के लिए डाक सेवाओं में बदलाव: उच्च टैरिफ के चलते बुकिंग सस्पेंड

अंतरराष्ट्रीय डाक सामान पर नए टैरिफ का प्रभाव


29 अगस्त से लागू होने वाले उच्च टैरिफ का असर


भारत पर अमेरिका द्वारा लगाए जा रहे उच्च टैरिफ का प्रभाव अब भारतीय निर्यात के साथ-साथ अन्य सेवाओं पर भी दिखाई देने लगा है। 27 अगस्त से लागू होने वाले इन टैरिफ के चलते, भारतीय डाक विभाग ने 25 अगस्त से अमेरिका के लिए अधिकांश डाक सामानों की बुकिंग को अस्थाई रूप से सस्पेंड करने का निर्णय लिया है। यह जानकारी 23 अगस्त को एक प्रेस नोट के माध्यम से दी गई।


नियमों में बदलाव

29 अगस्त से अमेरिका जाने वाले सभी अंतरराष्ट्रीय डाक सामानों पर देश-विशेष इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट (कएएढअ) के अनुसार कस्टम ड्यूटी लागू होगी। चाहे सामान की कीमत कितनी भी हो, लेकिन 100 डॉलर (लगभग 8,700 रुपए) तक के गिफ्ट आइटम्स को ड्यूटी से छूट मिलेगी। पहले 800 डॉलर (करीब 70,000 रुपए) तक के सामान पर ड्यूटी फ्री छूट थी।


अमेरिका का आदेश

ट्रम्प प्रशासन ने 30 जुलाई को एक एग्जीक्यूटिव आर्डर (नंबर 14324) जारी किया, जिसके तहत 29 अगस्त 2025 से 800 डॉलर (करीब 70,000 रुपए) तक के सामान पर दी जाने वाली ड्यूटी-फ्री छूट समाप्त कर दी जाएगी। इसके बाद, अमेरिका जाने वाले सभी डाक सामानों पर कस्टम ड्यूटी लगेगी।


सिर्फ ये सेवाएं रहेंगी उपलब्ध

अमेरिका द्वारा जारी किए गए इस आदेश के बाद, केवल लेटर या डॉक्यूमेंट और 100 डॉलर (करीब 8,700 रुपए) तक के गिफ्ट आइटम्स भेजे जा सकेंगे। इन पर ड्यूटी से छूट रहेगी। बाकी सभी प्रकार के डाक सामानों की बुकिंग 25 अगस्त 2025 से रोक दी जाएगी।