आधार और पैन कार्ड लिंकिंग की अंतिम तिथि नजदीक, जानें क्या होगा अगर लिंक नहीं किया
आधार और पैन कार्ड लिंकिंग की महत्ता
आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर आ रही है। इस तिथि के बाद, जिन पैन कार्ड को लिंक नहीं किया जाएगा, वे निष्क्रिय हो जाएंगे और उपयोगकर्ताओं को विलंब शुल्क का सामना करना पड़ सकता है। आयकर विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति समय सीमा के भीतर अपने आधार और पैन को लिंक नहीं करता है, तो वह महत्वपूर्ण वित्तीय लेनदेन के लिए अपने पैन कार्ड का उपयोग नहीं कर सकेगा।
आधार-पैन लिंकिंग की प्रक्रिया
पैन-आधार लिंकिंग का उद्देश्य किसी व्यक्ति के पैन को उसके आधार नंबर से जोड़ना है, ताकि उसकी पहचान की पुष्टि की जा सके और एक ही पैन कार्ड के बार-बार जारी होने से रोका जा सके। आयकर अधिनियम की धारा 139एए के अनुसार, 1 जुलाई 2017 से पहले पैन प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों को अपने आधार नंबर को सूचित करना आवश्यक है। आयकर विभाग ने कहा है कि यदि आप समय सीमा तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं, तो आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। नए पैन कार्ड के आवेदकों के लिए, आधार-पैन लिंकिंग प्रक्रिया स्वतः पूरी हो जाती है।
पैन को आधार से लिंक करने के लिए आवश्यक जानकारी
पैन को आधार से लिंक करने के लिए आपको निम्नलिखित चीजों की आवश्यकता होगी: वैध पैन कार्ड, आधार नंबर, और एक सक्रिय मोबाइल नंबर।
लिंक न करने पर क्या होगा?
यदि आप 31 दिसंबर 2025 तक अपने आधार और पैन को लिंक नहीं करते हैं, तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इसके परिणामस्वरूप, आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
1. किसी भी कर राशि की वापसी नहीं होगी।
2. इस वापसी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा।
3. कर कटौती उच्च दर पर की जाएगी।
4. टीसीएस/टीडीएस क्रेडिट फॉर्म 26एएस में नहीं दिखेगा।
5. करदाता शून्य टीडीएस के लिए घोषणाएं प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे।
6. कई वित्तीय लेनदेन नहीं किए जा सकेंगे, जैसे बैंक खाता खोलना या 50,000 रुपये से अधिक की नकद राशि जमा करना।
7. सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए पैन और आधार कार्ड की आवश्यकता होगी।
8. यदि आपका पुराना पैन कार्ड खो गया है या क्षतिग्रस्त हो गया है, तो नया पैन कार्ड प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है।
पैन को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया
पैन को आधार से लिंक करने के लिए, आधिकारिक आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं और लॉगिन करें। प्रोफ़ाइल सेक्शन में 'आधार लिंक करें' विकल्प पर क्लिक करें, पैन और आधार विवरण दर्ज करें, और 'ई-पे टैक्स के माध्यम से भुगतान करें' पर आगे बढ़ें। संबंधित मूल्यांकन वर्ष और भुगतान प्रकार के रूप में 'अन्य रसीदें' चुनें। शुल्क का भुगतान करने के बाद, आधार को पैन कार्ड से लिंक किया जा सकता है।
