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आयकर विभाग ने 2026-27 के लिए आईटीआर-1 और आईटीआर-4 फॉर्म की ऑनलाइन फाइलिंग शुरू की

आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2026-27 के लिए आईटीआर-1 और आईटीआर-4 फॉर्म की ऑनलाइन फाइलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह सुविधा छोटे और मध्यम करदाताओं के लिए है। आईटीआर-1 की अंतिम तिथि 31 जुलाई और आईटीआर-4 की 31 अगस्त है। जानें इन फॉर्मों की विशेषताएँ और आवश्यकताएँ।
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आयकर विभाग ने 2026-27 के लिए आईटीआर-1 और आईटीआर-4 फॉर्म की ऑनलाइन फाइलिंग शुरू की

आईटीआर-1 और आईटीआर-4 फॉर्म की ऑनलाइन सुविधा

आयकर विभाग ने शुक्रवार को आकलन वर्ष 2026-27 के लिए आईटीआर-1 और आईटीआर-4 फॉर्म को ऑनलाइन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये फॉर्म विशेष रूप से छोटे और मध्यम करदाताओं के लिए बनाए गए हैं।


विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट के माध्यम से जानकारी दी कि आईटीआर-1 और आईटीआर-4 फॉर्म के लिए एक्सेल यूटिलिटी और ऑनलाइन फाइलिंग की सुविधा अब ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध है।


इन फॉर्मों को 30 मार्च को अधिसूचित किया गया था।


अब जब ऑनलाइन फाइलिंग और एक्सेल यूटिलिटी शुरू हो गई है, करदाता आयकर रिटर्न दाखिल करना आरंभ कर सकते हैं। व्यक्तिगत करदाताओं के लिए आईटीआर-1 दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है, जबकि आईटीआर-4 (गैर-ऑडिट मामलों) के लिए यह समयसीमा 31 अगस्त निर्धारित की गई है।


आईटीआर-1 (सहज) फॉर्म उन निवासियों के लिए है जिनकी वार्षिक आय 50 लाख रुपये तक है और जिनकी आय वेतन, एक मकान, ब्याज जैसे स्रोतों और 5,000 रुपये तक की कृषि आय से आती है।


इसमें 1.25 लाख रुपये तक के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी) की जानकारी भी दी जा सकती है। वहीं, आईटीआर-4 (सुगम) फॉर्म उन व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) और फर्मों (एलएलपी को छोड़कर) के लिए है जिनकी कुल आय 50 लाख रुपये तक है और जिनकी आय व्यवसाय या पेशे से होती है।