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आरबीआई का नया नियम: चेक अब घंटों में होंगे क्लीयर

आरबीआई ने एक नई प्रणाली की घोषणा की है, जिसके तहत चेक क्लीयरेंस की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा। अब उपभोक्ताओं को चेक क्लीयर करने में केवल चार से पांच घंटे का समय लगेगा, जो पहले दो दिन लगते थे। यह नया नियम 4 अक्टूबर से लागू होगा और इसका उद्देश्य बैंकिंग प्रक्रिया को सरल और त्वरित बनाना है। जानें इस नई प्रणाली के बारे में और कैसे यह उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाएगी।
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आरबीआई का नया नियम: चेक अब घंटों में होंगे क्लीयर

आरबीआई की नई घोषणा


आरबीआई अक्टूबर से लागू करेगा नया नियम, उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ


बैंक उपभोक्ताओं को अधिक सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से, आरबीआई ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है जो जल्द ही पूरे देश में लागू होने जा रही है। इस नए नियम के तहत, चेक क्लीयरेंस की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी।


पहले जहां चेक क्लीयर होने में लगभग दो दिन लगते थे, वहीं अब यह प्रक्रिया केवल चार से पांच घंटे में पूरी हो जाएगी। यह नई प्रणाली 4 अक्टूबर से प्रभावी होगी, जिससे उपभोक्ताओं को त्वरित लाभ मिलेगा।


नई प्रणाली का कार्यप्रणाली

आरबीआई द्वारा लागू की जा रही नई प्रणाली को 'कंटीन्युअस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट' कहा जाएगा। इसके अंतर्गत, बैंक चेक को स्कैन करेंगे और कुछ घंटों में उसे पास कर देंगे। यदि आप सुबह चेक जमा करते हैं, तो उसी दिन दोपहर या शाम तक आपके खाते में राशि आ जाएगी।


यह बदलाव चेक ट्रंकेशन सिस्टम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए किया गया है।


डिजिटल इमेज का उपयोग

नए नियम के अनुसार, चेक की भौतिक कॉपी को भेजने की आवश्यकता नहीं होगी। चेक को स्कैन करके उसकी डिजिटल इमेज बनाई जाएगी, जो बैंक से बैंक तक जाएगी। इस प्रक्रिया में केवल चार से पांच घंटे का समय लगेगा।


आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि इस नए नियम के लिए उपभोक्ताओं से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।