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आरबीआई की नई गाइडलाइंस: चेक अब एक दिन में होंगे क्लियर

भारतीय रिजर्व बैंक ने 4 अक्टूबर से सभी बैंकों के लिए चेक क्लियरिंग की नई गाइडलाइंस लागू करने की घोषणा की है। इस नई व्यवस्था के तहत, चेक अब एक दिन में क्लियर होंगे, जिससे भुगतान प्रक्रिया तेज और सरल हो जाएगी। एचडीएफसी और आईसीआईसीआई जैसे बैंकों ने ग्राहकों को इस बदलाव की जानकारी दी है। जानें इस नई प्रणाली के कार्यान्वयन की प्रक्रिया और सुरक्षा उपायों के बारे में।
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आरबीआई की नई गाइडलाइंस: चेक अब एक दिन में होंगे क्लियर

आरबीआई की नई व्यवस्था

नई दिल्ली - भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसके अनुसार 4 अक्टूबर से सभी बैंकों को चेक को एक दिन के भीतर क्लियर करना अनिवार्य होगा। यह कदम चेक के माध्यम से भुगतान को तेज और सरल बनाने के लिए उठाया गया है। वर्तमान में, चेक क्लियर होने में एक से दो दिन का समय लगता है।


एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जैसे कई वित्तीय संस्थानों ने अपने ग्राहकों को सूचित किया है कि 4 अक्टूबर से जमा किए गए चेक उसी दिन कुछ घंटों में क्लियर हो जाएंगे। इन बैंकों ने ग्राहकों से अनुरोध किया है कि वे चेक बाउंस से बचने के लिए अपने खाते में पर्याप्त बैलेंस रखें और सभी चेक विवरण सही-सही भरें। आरबीआई ने बताया कि इस नए सिस्टम को दो चरणों में लागू किया जाएगा। पहले चरण की अवधि 4 अक्टूबर, 2025 से 3 जनवरी, 2026 तक होगी, जबकि दूसरे चरण की शुरुआत 3 जनवरी के बाद होगी।


आरबीआई ने नए सिस्टम के कार्यान्वयन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी है। इसमें एक सिंगल प्रेजेंटेशन सेशन होगा, जिसमें चेक को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक पेश किया जाएगा। चेक प्राप्त करने वाले बैंक को चेक को स्कैन करके क्लिरिंग हाउस को भेजना होगा। इसके बाद, क्लिरिंग हाउस चेक की इमेज को राशि अदा करने वाले बैंक को भेजेगा। कॉन्फर्मेशन सेशन सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक चलेगा, जिसमें राशि अदा करने वाले बैंक को चेक पर सकारात्मक या नकारात्मक पुष्टि देनी होगी। हर चेक का एक 'आइटम एक्सपायरी टाइम' होगा, जिसके भीतर पुष्टि आवश्यक होगी।


सुरक्षा बढ़ाने के लिए, बैंकों ने ग्राहकों से पॉजिटिव पे सिस्टम का उपयोग करने का आग्रह किया है। इसके तहत, 50,000 रुपए से अधिक के चेक जमा करने के लिए खाताधारकों को कम से कम 24 कार्य घंटे पहले बैंक को खाता संख्या, चेक संख्या, तिथि, राशि और लाभार्थी का नाम बताना होगा। चेक प्रस्तुत करते समय बैंक इन विवरणों की पुष्टि करेंगे। यदि जानकारी मेल खाती है, तो चेक क्लियर कर दिया जाएगा, अन्यथा अनुरोध अस्वीकार कर दिया जाएगा और चेक जारीकर्ता को विवरण दोबारा जमा करना होगा।