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आरबीआई की नई चेक क्लियरिंग गाइडलाइंस: एक दिन में होगा भुगतान

भारतीय रिजर्व बैंक ने 4 अक्टूबर से सभी बैंकों के लिए चेक क्लियरिंग की नई गाइडलाइंस लागू करने की घोषणा की है। इस नई व्यवस्था के तहत, चेक को एक दिन में क्लियर किया जाएगा, जिससे भुगतान प्रक्रिया तेज और सरल हो जाएगी। एचडीएफसी और आईसीआईसीआई जैसे बैंकों ने ग्राहकों को इस बदलाव की जानकारी दी है। जानें इस नई प्रणाली के तहत क्या-क्या बदलाव होंगे और ग्राहकों को किन बातों का ध्यान रखना होगा।
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आरबीआई की नई चेक क्लियरिंग गाइडलाइंस: एक दिन में होगा भुगतान

आरबीआई की नई व्यवस्था

नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसके अनुसार 4 अक्टूबर से सभी बैंकों को चेक को एक दिन के भीतर क्लियर करना अनिवार्य होगा। यह कदम चेक के माध्यम से भुगतान को तेज और सरल बनाने के लिए उठाया गया है। वर्तमान में, चेक क्लियर होने में एक से दो दिन का समय लगता है। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जैसे कई वित्तीय संस्थानों ने अपने ग्राहकों को सूचित किया है कि 4 अक्टूबर से चेक उसी दिन क्लियर होंगे।


नई प्रणाली के तहत, 4 अक्टूबर से जमा किए गए चेक कुछ घंटों में ही क्लियर हो जाएंगे। बैंकों ने ग्राहकों से अनुरोध किया है कि वे चेक बाउंस से बचने के लिए अपने खाते में पर्याप्त बैलेंस रखें और चेक के सभी विवरण सही-सही भरें। आरबीआई ने बताया कि इस नए सिस्टम को दो चरणों में लागू किया जाएगा। पहले चरण की अवधि 4 अक्टूबर, 2025 से 3 जनवरी, 2026 तक होगी, जबकि दूसरे चरण की शुरुआत 3 जनवरी के बाद होगी।


आरबीआई ने नए सिस्टम के कार्यान्वयन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इसमें एक सिंगल प्रेजेंटेशन सेशन होगा, जिसमें चेक को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच पेश करना होगा। चेक प्राप्त करने वाले बैंक को चेक को स्कैन करके क्लिरिंग हाउस को भेजना होगा, और क्लिरिंग हाउस उस चेक की इमेज को राशि अदा करने वाले बैंक के पास भेजेगा।


कॉन्फॉर्मेशन सेशन सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक चलेगा, जिसमें राशि अदा करने वाले बैंक को चेक पर सकारात्मक या नकारात्मक पुष्टि देनी होगी। हर चेक का एक 'आइटम एक्सपायरी टाइम' होगा, जिसके भीतर पुष्टि आवश्यक होगी।


इसके अलावा, बैंकों ने ग्राहकों से सुरक्षा बढ़ाने के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम का उपयोग करने का आग्रह किया है। इसके तहत, 50,000 रुपए से अधिक के चेक जमा करने के लिए खाताधारकों को कम से कम 24 कार्य घंटे पहले बैंक को खाता संख्या, चेक संख्या, तिथि, राशि और लाभार्थी का नाम बताना होगा। चेक प्रस्तुत करते समय बैंक इन विवरणों की पुष्टि करेंगे। यदि जानकारी मेल खाती है, तो चेक क्लियर कर दिया जाएगा, अन्यथा अनुरोध अस्वीकार कर दिया जाएगा।