इंडिगो के अधिकारियों पर जुर्माना बरकरार, अपील खारिज
इंडिगो की अपील पर निर्णय
इंडिगो एयरलाइन ने शुक्रवार को जानकारी दी कि एक अपीलीय प्राधिकरण ने विमानन नियामक डीजीसीए द्वारा एयरलाइन के दो उच्च अधिकारियों पर लगाए गए जुर्माने के खिलाफ उसकी अपील को अस्वीकार कर दिया है। यह जुर्माना कुछ हवाई अड्डों पर पायलट प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त सिमुलेटर का उपयोग न करने के आरोप में लगाया गया था.
जुर्माने का विवरण
पिछले वर्ष सितंबर में, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने इंडिगो के निदेशक उड़ान परिचालन और निदेशक प्रशिक्षण पर 20-20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था.
इस मामले में अपील को सात जनवरी को खारिज कर दिया गया। इंडिगो की मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन ने बीएसई को सूचित किया कि इस मामले का निपटारा करते हुए जुर्माना बहाल किया गया है.
नियामक की कार्रवाई
डीजीसीए ने यह जुर्माना श्रेणी सी के हवाई अड्डों पर पायलट प्रशिक्षण के लिए योग्य सिमुलेटर के उपयोग में एयरलाइन की कथित विफलता के कारण लगाया था. आमतौर पर, पायलटों को श्रेणी सी के हवाई अड्डों से उड़ान संचालन के लिए अतिरिक्त प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि वहां परिचालन संबंधी चुनौतियां हो सकती हैं.
