उत्तर प्रदेश में बिजली बिलों में बढ़ोतरी, उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार

बिजली उपभोक्ताओं के लिए नई चुनौतियाँ
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को अगस्त में बिजली के बिलों में वृद्धि का सामना करना पड़ेगा। ऊर्जा एवं ईंधन खरीद समायोजन अधिभार (FPPAS) के तहत इस महीने उपभोक्ताओं के बिलों में 0.24% का अतिरिक्त शुल्क जोड़ा जाएगा। इस संबंध में पावर कॉरपोरेशन ने आवश्यक आदेश जारी कर दिए हैं।
इस अधिभार के माध्यम से राज्य की बिजली कंपनियाँ कुल 22.63 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वसूली करेंगी। यह ध्यान देने योग्य है कि इस वर्ष अप्रैल से हर महीने FPPAS के तहत बिजली बिलों में अधिभार जोड़ा जा रहा है, जिसकी दरें हर महीने ऊर्जा खरीद की लागत के अनुसार बदलती रहती हैं। जुलाई में यह अधिभार 1.97% था, जबकि मई में उपभोक्ताओं को अधिभार में छूट दी गई थी। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने इस अधिभार को अनुचित बताते हुए बिलों में कटौती की मांग की है। परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि “बिजली कंपनियों पर पहले से ही उपभोक्ताओं की बकाया राशि है। ऐसे में अधिभार लगाना न्यायसंगत नहीं है। यह बेहतर होगा कि कंपनियाँ अपनी वसूली इसी बकाया से समायोजित करें।”
उन्होंने यह भी आशा व्यक्त की कि अगले महीने अधिभार शुल्क ऋणात्मक रह सकता है, क्योंकि मई के लिए उपभोक्ताओं की ओर से बकाया बिजली कंपनियों के हिस्से में आएगा।