उपभोक्ता अदालत ने हल्दीराम को एक्सपायर्ड मिठाई बेचने पर 20,000 रुपये का हर्जाना लगाया
उपभोक्ता अदालत का निर्णय
एक उपभोक्ता अदालत ने खाद्य उत्पाद कंपनी हल्दीराम मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड को एक ग्राहक को एक्सपायर्ड मिठाई बेचने के मामले में 20,000 रुपये से अधिक का हर्जाना देने का आदेश दिया है।
फरीदाबाद के उपभोक्ता मंच ने कंपनी को 'सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार' का दोषी पाया।
यह मामला पिछले साल 21 दिसंबर को सामने आया, जब फरीदाबाद के निवासी निमिष अग्रवाल मिठाई खरीदने के लिए हल्दीराम के सेक्टर 16 स्थित आउटलेट पर गए।
ग्राहक की शिकायत
अग्रवाल ने आरोप लगाया कि सेल्समैन ने उन्हें बिलिंग के बहाने पहली मंजिल पर भेज दिया और पीछे से एक्सपायर्ड मिठाई पैक करने का प्रयास किया।
जब उन्होंने मूल डिब्बे की मांग की, तो सेल्समैन ने उसे देने से मना कर दिया और डिब्बे को फाड़कर निर्माण और मियाद समाप्ति की तिथि को छिपाने की कोशिश की।
अग्रवाल का कहना है कि जब उन्होंने टोका, तो कर्मचारियों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया।
आयोग में शिकायत
अग्रवाल ने सेक्टर 12 स्थित जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में अपनी शिकायत दर्ज कराई।
शिकायत में उल्लेख किया गया कि उन्हें बेची गई मिठाई 12 दिसंबर, 2025 को बनी थी और उसकी समाप्ति तिथि 19 दिसंबर, 2025 थी, जिसका मतलब है कि मिठाई उन्हें समय सीमा खत्म होने के दो दिन बाद दी गई।
सुनवाई के दौरान हल्दीराम ने कहा कि उनके यहां गुणवत्ता नियंत्रण सख्त है और वे सभी नियमों का पालन करते हैं। हालांकि, आयोग ने शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत फोटोग्राफ, वीडियो और फटे हुए डिब्बों के सबूतों के आधार पर कंपनी के दावे को खारिज कर दिया।
