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केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई: 300 अवैध जुआ वेबसाइटें ब्लॉक

केंद्र सरकार ने अवैध ऑनलाइन जुए और सट्टेबाजी के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 300 वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है। इस कार्रवाई के तहत अब तक कुल 8,400 अवैध साइटों को बंद किया जा चुका है। नए ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम, 2025 के तहत, सरकार ने ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने और ऑनलाइन मनी गेम्स पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। जानें इस अधिनियम के तहत क्या दंड और प्रावधान हैं।
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केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई: 300 अवैध जुआ वेबसाइटें ब्लॉक

नई दिल्ली में अवैध जुए के खिलाफ सख्त कदम


नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने अवैध ऑनलाइन जुए और सट्टेबाजी साइटों के खिलाफ एक बार फिर से कठोर कार्रवाई की है। शुक्रवार को मिली जानकारी के अनुसार, सरकार ने 300 ऐसे प्लेटफार्मों और एप्लिकेशनों को ब्लॉक कर दिया है। इनमें ऑनलाइन स्पोर्ट्स बेटिंग, कैसीनो, सट्टा-मटका नेटवर्क और रियल-मनी कार्ड गेम ऐप शामिल हैं। यह कदम ऑनलाइन गेमिंग कानून लागू होने के बाद उठाया गया है।


सूत्रों के अनुसार, अब तक लगभग 8,400 अवैध जुआ और सट्टेबाजी वेबसाइटों को बंद किया जा चुका है। इनमें से लगभग 4,900 साइटें ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम के पारित होने के बाद ब्लॉक की गई हैं। यह आंकड़ा दर्शाता है कि नए कानून के लागू होने के बाद सरकार ने अवैध ऑनलाइन गेमिंग के खिलाफ अपनी मुहिम को और तेज कर दिया है।


ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम 2025 का उद्देश्य

ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम 2025 क्या है?


सरकार ने देश में सुरक्षित और जिम्मेदार ऑनलाइन गेमिंग वातावरण सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम, 2025 को लागू किया है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को बढ़ावा देना और ऑनलाइन मनी गेम्स पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना है। यह कानून सभी प्रकार के ऑनलाइन मनी गेम्स पर रोक लगाता है, चाहे वे मौके पर आधारित हों या कौशल पर।


कड़े दंड का प्रावधान

कड़े दंड का प्रावधान


नए कानून के तहत ऑनलाइन मनी गेम्स की पेशकश करने या उनसे संबंधित वित्तीय लेन-देन करने पर तीन साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति दूसरी बार दोषी पाया जाता है, तो उसे कम से कम तीन साल की सजा और 1 करोड़ रुपये का जुर्माना देना होगा। विज्ञापन देने वालों के लिए दो साल की कैद और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।


ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी का गठन

ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी का गठन


इस अधिनियम के तहत एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था, ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया, का गठन किया गया है। यह अथॉरिटी ऑनलाइन गेम्स का वर्गीकरण करेगी, यह निर्धारित करेगी कि कोई गेम मनी गेम है या नहीं, और उपयोगकर्ताओं की शिकायतों का समाधान करेगी। इसके साथ ही, यह ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को भी बढ़ावा देगी।