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क्या इस बार बजट में इनकम टैक्स में मिलेगी राहत? जानें विशेषज्ञों की राय

एक फरवरी को पेश होने वाले आम बजट में इनकम टैक्स में राहत की संभावनाओं पर सभी की नजरें हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि नई टैक्स व्यवस्था में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं, लेकिन बड़ी कटौती की संभावना कम है। स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा बढ़ाने और एजुकेशन तथा होम लोन के लाभों को शामिल करने पर चर्चा हो रही है। सीनियर सिटिजन्स के लिए भी राहत की उम्मीदें हैं। जानें इस बजट में क्या हो सकता है खास।
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क्या इस बार बजट में इनकम टैक्स में मिलेगी राहत? जानें विशेषज्ञों की राय

बजट 2024 पर नजरें


नई दिल्ली:  एक फरवरी को पेश होने वाले आम बजट के संदर्भ में इनकम टैक्स में संभावित राहत पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। नौकरीपेशा और मध्यम वर्ग के लिए यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या सरकार इस बार टैक्स में कोई महत्वपूर्ण राहत देने जा रही है।


पिछले बजट में बदलाव

पिछले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई टैक्स व्यवस्था को और आकर्षक बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए थे। टैक्स स्लैब और छूट का दायरा बढ़ाया गया था, ताकि अधिक से अधिक करदाता नई व्यवस्था को अपनाएं। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार इनकम टैक्स में बड़ी कटौती की संभावना कम है, लेकिन सरकार नई व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं कर सकती है।


नई टैक्स व्यवस्था की चुनौतियाँ

कम डिडक्शन की समस्या


नई टैक्स व्यवस्था में डिडक्शन के सीमित विकल्प करदाताओं के लिए एक बड़ी चुनौती बन गए हैं। वर्तमान में, न्यू टैक्स रिजीम के तहत केवल स्टैंडर्ड डिडक्शन और एनपीएस में नियोक्ता के योगदान पर ही टैक्स छूट मिलती है। इसके विपरीत, हाउस रेंट अलाउंस और मेडिकल इंश्योरेंस जैसे महत्वपूर्ण लाभ इसमें शामिल नहीं हैं।


स्टैंडर्ड डिडक्शन में वृद्धि की संभावना

क्या बढ़ेगी स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा?


मेडिकल खर्चों में लगातार वृद्धि हो रही है और नई टैक्स व्यवस्था में मेडिक्लेम डिडक्शन का न होना एक गंभीर समस्या है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि वित्त मंत्री स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा बढ़ाने का निर्णय लेती हैं, तो यह सैलरीपेशा वर्ग के लिए एक बड़ी राहत हो सकती है।


एजुकेशन और होम लोन बेनिफिट

एजुकेशन और होम लोन बेनिफिट पर


विशेषज्ञों का कहना है कि एजुकेशन लोन और होम लोन से जुड़े टैक्स बेनिफिट वर्तमान में केवल पुरानी टैक्स व्यवस्था तक सीमित हैं। बजट 2026 में इन लाभों को न्यू टैक्स रिजीम में शामिल करने पर विचार किया जाना चाहिए।


सीनियर सिटिजन्स की स्थिति

सीनियर सिटिजन्स को अब भी राहत का इंतजार


नई टैक्स व्यवस्था सीनियर सिटिजन्स के लिए अधिक लाभकारी नहीं हो रही है। इसमें न तो उच्च बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट का लाभ है और न ही हेल्थ इंश्योरेंस डिडक्शन की सुविधा। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि वित्त मंत्री इस बजट में सीनियर सिटिजन्स के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान कर सकती हैं।


पुरानी टैक्स व्यवस्था की लोकप्रियता

पुरानी टैक्स रिजीम क्यों है अब भी पसंदीदा?


विशेषज्ञों के अनुसार, जिन कर्मचारियों की सैलरी में HRA शामिल है, उनके लिए पुरानी टैक्स व्यवस्था आज भी अधिक फायदेमंद है। भले ही न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब कम हैं, लेकिन इसमें कई महत्वपूर्ण छूट नहीं मिलतीं।