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गुवाहाटी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक पर RBI के नए प्रतिबंध

भारतीय रिजर्व बैंक ने गुवाहाटी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक पर कई नए प्रतिबंध लागू किए हैं, जिसमें ग्राहकों के लिए निकासी की सीमा 35,000 रुपये निर्धारित की गई है। ये नियम बैंक की बिगड़ती वित्तीय स्थिति के कारण लागू किए गए हैं। जानें कि ये प्रतिबंध कब तक प्रभावी रहेंगे और बैंक के प्रबंधन के साथ आरबीआई की बातचीत के बारे में।
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गुवाहाटी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक पर RBI के नए प्रतिबंध

भारतीय रिजर्व बैंक के नए निर्देश

भारतीय रिजर्व बैंक ने गुवाहाटी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक पर कई महत्वपूर्ण प्रतिबंध लगाए हैं। इन प्रतिबंधों के तहत, बैंक की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए, ग्राहकों के लिए निकासी की सीमा 35,000 रुपये निर्धारित की गई है। यह नियम मंगलवार को कारोबारी घंटों के समाप्त होने के बाद से प्रभावी हो गया है और अगले छह महीनों तक लागू रहेगा.


ऋण और निवेश पर रोक

नए निर्देशों के अनुसार, सहकारी बैंक बिना रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति के किसी भी प्रकार का ऋण नहीं दे सकता, नवीनीकरण नहीं कर सकता, निवेश नहीं कर सकता, और न ही कोई भुगतान कर सकता है.


बैंक की नकदी स्थिति

आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि बैंक की मौजूदा नकदी स्थिति को देखते हुए, जमाकर्ताओं को बचत बैंक, चालू खाते या अन्य खातों में रखी गई कुल राशि में से 35,000 रुपये से अधिक निकालने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, जमा के मुकाबले ऋण समायोजित करने की अनुमति दी गई है.


बैंक के प्रबंधन के साथ बातचीत

आरबीआई ने हाल ही में गुवाहाटी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक के बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन के साथ इसके संचालन में सुधार के लिए चर्चा की है। हालांकि, बैंक द्वारा पर्यवेक्षी चिंताओं को दूर करने के लिए ठोस प्रयासों की कमी के कारण ये निर्देश जारी करना आवश्यक हो गया। पात्र जमाकर्ता डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (डीआईसीजीसी) से पांच लाख रुपये तक की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने के लिए योग्य होंगे.