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गैस पाइपलाइन कनेक्शन अनिवार्य, LPG सप्लाई पर पड़ेगा असर

केंद्र सरकार ने गैस पाइपलाइन कनेक्शन को अनिवार्य कर दिया है, जिससे LPG सिलेंडर की आपूर्ति पर प्रभाव पड़ेगा। यदि आपके घर के पास गैस पाइपलाइन है और आपने PNG कनेक्शन नहीं लिया, तो आपकी LPG सप्लाई 90 दिन बाद बंद हो जाएगी। नए नियमों के तहत सोसाइटियों को पाइपलाइन की मंजूरी तीन दिन में देनी होगी। जानें इस नए आदेश के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में।
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गैस पाइपलाइन कनेक्शन अनिवार्य, LPG सप्लाई पर पड़ेगा असर

गैस पाइपलाइन के नए नियम

लखनऊ। यदि आपके निवास के निकट गैस पाइपलाइन स्थापित हो गई है और आपने PNG कनेक्शन नहीं लिया है, तो अगले तीन महीनों में आपके LPG सिलेंडर की आपूर्ति रोक दी जाएगी। मध्य-पूर्व में चल रहे संघर्ष और गैस की कमी को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार ने 'नेचुरल गैस और पेट्रोलियम उत्पाद वितरण आदेश 2026' लागू किया है।


गैस पाइपलाइन कनेक्शन अनिवार्य, LPG सप्लाई पर पड़ेगा असर


इस आदेश के तहत, अब पाइप्ड गैस (PNG) का कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा। यदि कोई व्यक्ति सूचना मिलने के बाद भी कनेक्शन नहीं लेता है, तो 90 दिन बाद उसकी LPG सप्लाई बंद कर दी जाएगी। इसके अलावा, हाउसिंग सोसाइटियों को तीन दिन के भीतर पाइपलाइन की मंजूरी देनी होगी।


सोसाइटियों की मंजूरी की प्रक्रिया

सोसाइटी को 3 दिन के अंदर मंजूरी देनी होगी

कई बार हाउसिंग सोसायटियों या RWA (रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन) के विरोध के कारण पाइपलाइन का कार्य रुक जाता था। अब ऐसा नहीं होगा।


यदि कोई कंपनी पाइपलाइन के लिए अनुमति मांगती है, तो सोसाइटी को तीन दिन के भीतर मंजूरी देनी होगी। यदि सोसाइटी ने मना किया या देरी की, तो वहां रहने वाले सभी घरों की LPG सप्लाई पर रोक लगाई जाएगी।


अन्य महत्वपूर्ण नियम

छोटे इलाकों को 10 दिन में मंजूरी मिलेगी

पाइपलाइन बिछाने के लिए सरकारी विभागों को फाइलों को अटकाने की अनुमति नहीं होगी। छोटे नेटवर्क के लिए 10 दिन और बड़े लाइनों के लिए 60 दिन में मंजूरी देना अनिवार्य है। यदि विभाग तय समय में जवाब नहीं देता है, तो इसे 'डीम्ड क्लियरेंस' यानी 'ऑटोमैटिक मंजूरी' माना जाएगा और कार्य शुरू किया जाएगा।


पाइपलाइन के लिए जमीन मालिक को दोगुना मुआवजा

यदि पाइपलाइन किसी की निजी भूमि से गुजरती है, तो अब मुआवजे को लेकर लंबी कानूनी प्रक्रिया नहीं होगी। सरकार ने इसके लिए एक निश्चित फॉर्मूला बनाया है।


क्या यह आपकी सुरक्षा और बचत के लिए है?

सरकार ने नया आदेश 'आवश्यक वस्तु अधिनियम' के तहत जारी किया है, ताकि युद्ध जैसी परिस्थितियों में भी रसोई गैस की कमी न हो।


फायदा: आपको सिलेंडर बुकिंग या खत्म होने की चिंता नहीं रहेगी।
नुकसान: जो लोग अपनी मर्जी से सिलेंडर का उपयोग करना चाहते हैं, उनके लिए विकल्प सीमित हो जाएंगे।


PNG कनेक्शन वालों को LPG सिलेंडर नहीं मिलेगा

सरकार ने 14 मार्च को PNG कनेक्शन के लिए नए नियम जारी किए थे। इसके अनुसार, यदि आपके घर में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन है, तो आपको अपना LPG सिलेंडर सरेंडर करना होगा। नए आदेश के अनुसार, PNG उपयोगकर्ताओं को न तो नया LPG कनेक्शन मिलेगा और न ही पुराना सिलेंडर रिफिल होगा।


किराएदार के लिए प्रक्रिया

क्या किराएदार भी आवेदन कर सकते हैं?

नोटिफिकेशन में कहा गया है कि PNG कनेक्शन के लिए आवेदन घर का 'कानूनी कब्जाधारी' या 'मालिक' कर सकता है। इसका मतलब है कि किराएदार भी आवेदन कर सकते हैं।


आपके पास PNG कनेक्शन लगाने का नोटिस आने पर दो रास्ते हैं

मकान मालिक के जरिए: मकान मालिक से बात करके उनके नाम पर कनेक्शन लगवा सकते हैं।
किराएदार के नाम पर: गैस कंपनियां किराएदारों को भी कनेक्शन देती हैं। इसके लिए रेंट एग्रीमेंट और मकान मालिक से NOC की आवश्यकता होगी।


घर बदलते समय PNG कनेक्शन

यदि आप घर बदलते हैं, तो PNG कनेक्शन वहीं रहेगा। घर छोड़ने से पहले गैस कंपनी को इसकी जानकारी देनी होगी। यदि नए घर में PNG नहीं है, तो फिर से LPG सिलेंडर ले सकते हैं।