जीएसटी 2.0: नए नियमों से कीमतों में कमी और विकास को मिलेगी गति

जीएसटी 2.0 का शुभारंभ
जीएसटी 2.0: आज से जीएसटी 2.0 लागू हो रहा है। इससे एक दिन पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये नए परिवर्तन भारत के विकास को तेज करेंगे। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे स्थानीय उत्पादों का समर्थन करें। अपने राष्ट्र के संबोधन में, उन्होंने राज्य सरकारों से भी आग्रह किया कि वे इस प्रयास में शामिल हों और स्थानीय स्तर पर निर्मित उत्पादों को बढ़ावा दें।
नए जीएसटी नियमों का प्रभाव
आज से लागू होने वाले नए जीएसटी नियमों का अर्थ है कि इलेक्ट्रॉनिक्स, खाद्य पदार्थों और वाहनों की कीमतें घटेंगी। दवाइयों की कीमतें भी कम होंगी, क्योंकि उन पर जीएसटी की दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है। इसके अलावा, कैंसर, आनुवंशिक और दुर्लभ बीमारियों के लिए आवश्यक 36 जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी नहीं लगेगा।
22 सितंबर से जीएसटी में बदलाव
22 सितंबर से जीएसटी में नए बदलावों के चलते कई चीजें सस्ती हो जाएंगी:
दवाएं: दवाओं पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% किया गया है। कैंसर, आनुवंशिक और दुर्लभ बीमारियों से संबंधित 36 महत्वपूर्ण जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी नहीं लगेगा।
मेडिकल उपकरण और डायग्नोस्टिक किट: इन पर भी जीएसटी की दर 5% कम होगी।
कार और टूव्हीलर: छोटी कारों पर जीएसटी घटाकर 18% कर दिया गया है। कुछ कार निर्माता पहले ही कम कीमतों की घोषणा कर चुके हैं। टूव्हीलर पर भी 18% जीएसटी लागू होगा।
रोजमर्रा की चीजें: हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप, शैम्पू, टूथपेस्ट और टूथब्रश जैसी वस्तुओं पर अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। टैल्कम पाउडर, शेविंग क्रीम, फेस पाउडर और आफ्टरशेव लोशन जैसे अन्य उत्पाद भी 5% जीएसटी दर के दायरे में आएंगे।
मेडिकल सेवाएं: जिम, सैलून, नाई की दुकान, फिटनेस सेंटर और योग सेंटर्स पर अब 5% जीएसटी लगेगा।
फूड उत्पाद: घी, मक्खन, पनीर, नमकीन, केचप, जैम, सूखे मेवे, कॉफी और आइसक्रीम जैसी चीजें सस्ती होंगी।
इलेक्ट्रॉनिक्स: टीवी, एयर कंडीशनर, वाशिंग मशीन और डिशवॉशर जैसी चीजें भी सस्ती होंगी।
सीमेंट: सीमेंट पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है।