Newzfatafatlogo

जीएसटी में बड़े बदलाव: आम जनता को मिलेगा सीधा लाभ

22 सितंबर से जीएसटी में महत्वपूर्ण बदलाव लागू होने जा रहे हैं, जिनका सीधा लाभ आम जनता को होगा। नए नियमों के अनुसार, 12% और 28% के स्लैब को समाप्त कर दिया गया है, जबकि 5% और 18% के स्लैब को बनाए रखा गया है। इसके साथ ही, 40% का एक नया स्लैब भी जोड़ा गया है। इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप, उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में कमी आएगी। जानें कैसे आप इस बदलाव से लाभ उठा सकते हैं और किस सामान पर आपको राहत मिलेगी।
 | 

जीएसटी में नई दरों का प्रभाव

22 सितंबर से जीएसटी स्लैब में महत्वपूर्ण परिवर्तन लागू होने जा रहे हैं, जिनका सीधा लाभ आम जनता को होगा। नए नियमों के अनुसार, 12% और 28% के स्लैब को समाप्त कर दिया गया है, जबकि 5% और 18% के स्लैब को बनाए रखा गया है। इसके साथ ही, 40% का एक नया स्लैब भी जोड़ा गया है। इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप, टेलीविजन, एयर कंडीशनर जैसी उपभोक्ता वस्तुओं और रोजमर्रा के कई सामान की कीमतों में कमी आएगी।


लोग केंद्र सरकार की वेबसाइट पर जाकर यह जान सकते हैं कि किस सामान पर उन्हें कितनी राहत मिलेगी। इसके लिए savingswithgst.in नामक वेबसाइट शुरू की गई है, जो MYgov पोर्टल से जुड़ी है। इस वेबसाइट पर उपयोगकर्ता किसी भी सामान को कार्ट में डालकर उसकी कीमत तीन रूपों में देख सकते हैं – बेस प्राइस, वैट के समय की कीमत और नई जीएसटी दर के बाद की कीमत।


इससे यह स्पष्ट होता है कि हर उत्पाद पर कितनी बचत होगी। वेबसाइट पर QR कोड की सुविधा भी उपलब्ध है, जिसे स्कैन करके सीधे साइट पर पहुंचा जा सकता है.



वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बदलाव को एक व्यापक सुधार बताया है, जो देश के 140 करोड़ नागरिकों पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। उन्होंने कहा कि यह केवल दर में कटौती का मामला नहीं है, बल्कि कंपनियों के लिए रिफंड, अनुपालन और पंजीकरण जैसी प्रक्रियाओं को भी सरल बनाएगा।


सीतारमण के अनुसार, इस सुधार के बाद 90% रिफंड निश्चित समय के भीतर स्वतः क्लियर होंगे, और कंपनियां तीन दिनों के भीतर पंजीकरण कर सकेंगी। उन्होंने आगे कहा कि जीएसटी दरों में कमी से वस्तुओं की कीमतें घटेंगी, खपत बढ़ेगी, और इससे राजस्व तथा कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था को लाभ होगा।