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जीएसटी में महत्वपूर्ण बदलाव: केवल 5% और 18% टैक्स स्लैब, कीमतें होंगी कम

जीएसटी में एक महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की गई है, जिसमें 12% और 28% टैक्स स्लैब को समाप्त किया जाएगा। अब केवल 5% और 18% टैक्स स्लैब रहेंगे, जिससे कई रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतें कम होंगी। इस बदलाव से आम जनता को राहत मिलेगी, लेकिन कुछ विपक्षी दलों ने राजस्व की कमी को लेकर चिंता जताई है। जानें कौन-कौन सी वस्तुएं सस्ती होंगी और इस बदलाव का क्या असर होगा।
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जीएसटी में महत्वपूर्ण बदलाव: केवल 5% और 18% टैक्स स्लैब, कीमतें होंगी कम

जीएसटी में बदलाव की घोषणा

जीएसटी में महत्वपूर्ण बदलाव: केवल 5% और 18% टैक्स स्लैब, कीमतें होंगी कम: नई दिल्ली | जीएसटी में एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, जो आम जनता के लिए राहत का कारण बन सकता है! विभिन्न राज्यों के मंत्रियों ने गुरुवार को जीएसटी के 12% और 28% स्लैब को समाप्त करने के लिए सैद्धांतिक सहमति दी है।


जीएसटी स्लैब में कमी

वर्तमान में जीएसटी में चार स्लैब हैं - 5%, 12%, 18% और 28%। लेकिन नई नीति के अनुसार, अब केवल दो स्लैब - 5% और 18% - ही लागू रहेंगे। हालांकि, कुछ विपक्षी दलों ने इस बदलाव पर सवाल उठाया है कि इससे राजस्व की कमी को कैसे पूरा किया जाएगा।


लक्जरी सामान पर अतिरिक्त कर

लक्जरी सामान पर लगेगा एक्स्ट्रा टैक्स

मंत्रियों के समूह ने माना है कि ये बदलाव आम लोगों के लिए फायदेमंद होंगे। लेकिन कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया कि महंगी कारों जैसी लक्जरी वस्तुओं पर 40% टैक्स के साथ एक अतिरिक्त कर भी लगाया जाए, जिससे सरकार को राजस्व बढ़ाने में मदद मिल सके।


जीएसटी काउंसिल का अंतिम निर्णय

केंद्र सरकार के इस प्रस्ताव पर सभी राज्यों ने अपनी राय दी है। ये सुझाव और आपत्तियां अब जीएसटी काउंसिल को भेजी गई हैं, जो इस पर अंतिम निर्णय लेगी।

सितंबर या अक्टूबर 2025 में जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक होने की संभावना है, जहां इसे मंजूरी मिलने की उम्मीद है। यदि सब कुछ सही रहा, तो 2026 की शुरुआत से नई टैक्स दरें लागू हो जाएंगी।


कम कीमत पर उपलब्ध वस्तुएं

इन चीजों के दाम होंगे कम

इस बदलाव के बाद कई रोजमर्रा की वस्तुएं सस्ती हो सकती हैं। सूखे मेवे, ब्रांडेड नमकीन, टूथपेस्ट, साबुन, हेयर ऑयल, एंटीबायोटिक दवाएं, पेन किलर, प्रोसेस्ड फूड, स्नैक्स, फ्रोजन सब्जियां, कंडेंस्ड मिल्क, मोबाइल, कंप्यूटर, सिलाई मशीन, प्रेशर कुकर और गीजर जैसी वस्तुएं अब कम कीमत में उपलब्ध हो सकती हैं।


अन्य उत्पादों पर राहत

इन प्रोडक्ट्स पर भी राहत

कई अन्य आवश्यक वस्तुएं भी सस्ती होने वाली हैं। ज्योमेट्री बॉक्स, नक्शे, ग्लोब, कृषि मशीनरी और सोलर वाटर हीटर जैसी वस्तुएं अब 5% टैक्स स्लैब में आएंगी। वहीं, सीमेंट, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, चॉकलेट, कंक्रीट, टीवी, फ्रिज, वाशिंग मशीन, एसी, निजी विमान, चीनी सिरप, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, रबर टायर, एल्युमिनियम फॉयल और टेंपर्ड ग्लास पर टैक्स 28% से घटाकर 18% किया जाएगा।