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जीएसटी में महत्वपूर्ण बदलाव: टैक्स स्लैब में कमी से आम आदमी को मिलेगी राहत

केंद्र सरकार ने जीएसटी में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिसमें 12% और 28% के टैक्स स्लैब को समाप्त कर दिया गया है। अब केवल 5% और 18% के टैक्स स्लैब लागू होंगे, जिससे दैनिक उपयोग की वस्तुएं सस्ती होंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इन परिवर्तनों का उद्देश्य आम जनता को राहत प्रदान करना है। जानें इस बदलाव से कौन-कौन सी वस्तुएं प्रभावित होंगी और किस प्रकार आम आदमी को लाभ होगा।
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जीएसटी में महत्वपूर्ण बदलाव: टैक्स स्लैब में कमी से आम आदमी को मिलेगी राहत

जीएसटी में नई व्यवस्था

केंद्र सरकार ने जीएसटी में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। जीएसटी काउंसिल की हालिया बैठक में 12% और 28% के टैक्स स्लैब को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। अब केवल 5% और 18% के टैक्स स्लैब लागू होंगे, जिससे दैनिक उपयोग की वस्तुएं सस्ती होंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया कि इन परिवर्तनों का उद्देश्य आम जनता को राहत प्रदान करना है। इसके साथ ही, तंबाकू और विलासिता की वस्तुओं पर 40% का नया टैक्स स्लैब भी मंजूर किया गया है।


स्लैब में कमी का उद्देश्य

निर्मला सीतारमण ने कहा, "हमने टैक्स स्लैब को कम किया है। अब केवल दो स्लैब रहेंगे और हम क्षतिपूर्ति उपकर पर भी विचार कर रहे हैं।" उन्होंने बताया कि ये सुधार आम आदमी के हित में किए गए हैं। दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर लगने वाले सभी करों की गहन समीक्षा की गई है, जिसके परिणामस्वरूप कई मामलों में दरों में भारी कमी आई है। श्रम प्रधान उद्योगों को भी समर्थन दिया गया है, और किसानों तथा स्वास्थ्य क्षेत्र को भी लाभ होगा।


जीएसटी में कमी की सूची

निर्मला सीतारमण ने बताया कि आम आदमी और मध्यम वर्ग की वस्तुओं पर जीएसटी को पूरी तरह से कम किया गया है। जिन वस्तुओं पर जीएसटी घटाकर 5% किया गया है, उनमें हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप, साबुन, शैंपू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबलवेयर, किचनवेयर और अन्य घरेलू सामान शामिल हैं। वहीं, जिन वस्तुओं पर जीएसटी को 5% से घटाकर शून्य किया गया है, उनमें अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर दूध, छेना और पनीर शामिल हैं। सभी प्रकार की भारतीय रोटियों पर जीएसटी शून्य होगा।


अन्य खाद्य पदार्थों पर जीएसटी

खाद्य पदार्थों में नमकीन, बुज्जिया, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी, संरक्षित मांस, कॉर्नफ्लेक्स, मक्खन और घी सभी पर अब 5% का टैक्स लगेगा। वहीं, एयर कंडीशनिंग मशीनें, 32 इंच से बड़े टीवी, डिशवाशिंग मशीनें, छोटी कारें और 350 सीसी या उससे कम क्षमता वाली मोटरसाइकिलों पर अब 18% का टैक्स लगेगा।