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नई जीएसटी दरें: त्योहारी सीजन में महंगाई से मिलेगी राहत

22 सितंबर को नई जीएसटी दरें लागू होने जा रही हैं, जो त्योहारी सीजन में महंगाई को कम करने में मदद करेंगी। वित्त मंत्री ने चार की जगह दो जीएसटी स्लैब की मंजूरी दी है, जिससे 175 से अधिक वस्तुएं सस्ती होंगी। जानें किन वस्तुओं पर टैक्स में छूट मिलेगी और बीमा क्षेत्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा।
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नई जीएसटी दरें: त्योहारी सीजन में महंगाई से मिलेगी राहत

त्योहारी सीजन में मिलेगी राहत


त्योहारी सीजन में मिलेगी लोगों को महंगाई से राहत


GST New Rate Apply, बिजनेस डेस्क : 22 सितंबर का दिन देश में महत्वपूर्ण वित्तीय सुधार का प्रतीक बनेगा। इस दिन नवरात्र की शुरुआत के साथ एक नए त्योहारी सीजन की भी शुरुआत होगी। केंद्र सरकार की नई जीएसटी दरें इस त्योहारी सीजन को और भी खास बनाएंगी। जीएसटी-2 को देश के सबसे बड़े आर्थिक सुधारों में से एक माना जाता है। वित्त मंत्री ने 4 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद घोषणा की थी कि ये नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी।


वित्त मंत्री की घोषणा

वित्त मंत्री ने बताया कि जीएसटी काउंसिल ने आठ साल पहले के नियमों में ऐतिहासिक बदलाव करते हुए चार की जगह अब केवल दो जीएसटी स्लैब को मंजूरी दी है। सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों ने आम सहमति से जीएसटी की दो दरें, 5 और 18 प्रतिशत को स्वीकृति दी।


टैक्स से बाहर रखी गई वस्तुएं

वित्त मंत्री ने कहा कि 175 से अधिक वस्तुएं अब सस्ती हो जाएंगी। वर्तमान में जीएसटी की चार दरें 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत लागू हैं। नई दरों के अनुसार, आम लोगों से जुड़ी खाद्य वस्तुओं, दुर्लभ बीमारियों और कैंसर की दवाओं पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा पॉलिसियों को भी करों से छूट दी गई है। इसके लिए लंबे समय से मांग उठाई जा रही थी। वहीं, फास्ट फूड, लग्जरी कारों, शराब और तंबाकू जैसी वस्तुओं पर 40 प्रतिशत का विशेष कर स्लैब लागू किया गया है।


बीमा क्षेत्र पर प्रभाव

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने बताया कि बीमा कंपनियां 22 सितंबर से व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसी के लिए कमीशन और ब्रोकरेज जैसे इनपुट पर जीएसटी का दावा नहीं कर पाएंगी। सीबीआईसी ने 22 सितंबर से नए जीएसटी स्लैब लागू होने पर विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर कराधान के बारे में स्पष्टीकरण देते हुए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों की सूची जारी की है। जीएसटी काउंसिल ने 3 सितंबर को अपनी बैठक में व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसी पर चुकाए गए प्रीमियम को जीएसटी से छूट देने का निर्णय लिया। वर्तमान में इस पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगता है। छूट 22 सितंबर से प्रभावी होगी।