नई जीएसटी दरों में बदलाव: बिना बिके सामान पर मूल्य संशोधन की आवश्यकता नहीं

केंद्र सरकार ने उद्योगपतियों को दी राहत
जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए गए निर्णय
सितंबर के पहले सप्ताह में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में वित्त मंत्री ने जीएसटी दरों में बदलाव का निर्णय लिया। यह बदलाव 22 सितंबर से लागू होगा, जिसका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देना है। सरकार का दावा है कि इससे आम जनता को लाभ होगा। हालांकि, उद्योगपतियों ने अपनी चिंताओं को सरकार के सामने रखा था, जिसका समाधान भी किया गया है।
सरकार के निर्देश
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि 22 सितंबर से पहले निर्मित बिना बिके सामान पर संशोधित मूल्य का स्टिकर लगाना अनिवार्य नहीं होगा। यह निर्णय उद्योग निकायों और व्यापार संघों से प्राप्त ज्ञापनों के बाद लिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि मौजूदा नियमों के अनुसार, निर्माताओं, पैकर्स और आयातकों को बिना बिके पैकेजों पर संशोधित मूल्य का स्टिकर लगाने की आवश्यकता नहीं है।
वित्त मंत्री की घोषणा
वित्त मंत्री ने बताया कि जीएसटी काउंसिल ने आठ साल पुराने नियमों में सुधार करते हुए चार की जगह अब केवल दो जीएसटी स्लैब को मंजूरी दी है। सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों ने आम सहमति से 5 और 18 फीसदी की दरों को मंजूरी दी। इससे 175 से अधिक वस्तुएं सस्ती होंगी। नई दरों के तहत खाद्य वस्तुओं और कैंसर की दवाओं पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।