नोएडा में पुराने वाहनों पर नया नियम: 2025 से डीजल और पेट्रोल कारों पर बैन

पुराने वाहनों के लिए नया नियम
पुराने वाहन नियम 2025: यदि आप नोएडा या एनसीआर क्षेत्र में रहते हैं और आपकी डीजल कार 10 साल पुरानी है या पेट्रोल कार 15 साल पुरानी है, तो आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। सरकार ने बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिससे हजारों वाहन मालिकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। 1 नवंबर 2025 से, इन पुराने वाहनों को नोएडा और गाजियाबाद के पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जाएगा।
यह निर्णय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के निर्देशों के अनुसार लिया गया है, जिसका उद्देश्य एनसीआर में वायु की गुणवत्ता में सुधार करना है। हालांकि, इस निर्णय से कई वाहन मालिकों को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आपके पास अभी भी समय है।
कौन से वाहन होंगे प्रभावित?
कौन-कौन से वाहन आएंगे बैन के दायरे में?
नोएडा RTO के अनुसार, 10 साल से अधिक पुरानी डीजल कारें और 15 साल से अधिक पुरानी पेट्रोल कारों पर यह नियम लागू होगा। जिले में लगभग 2.08 लाख वाहन हैं जो इस आदेश से प्रभावित होंगे।
नियम का पालन कैसे होगा?
कैसे होगा नियम का पालन?
पेट्रोल पंपों पर ANPR कैमरे (Automatic Number Plate Recognition) लगाए जाएंगे, जो वाहनों की नंबर प्लेट को स्कैन करेंगे और यह निर्धारित करेंगे कि वाहन बैन के दायरे में है या नहीं। यदि वाहन निर्धारित सीमा से पुराना है, तो उसे ईंधन देने से मना कर दिया जाएगा।
वाहन मालिकों के लिए निर्देश
वाहन मालिकों को क्या करना होगा?
RTO ने स्पष्ट किया है कि वाहन मालिक या तो अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) लेकर अपनी गाड़ी को NCR से बाहर ट्रांसफर करें या फिर गाड़ी को विभाग को सौंप दें। अन्यथा, उन्हें भारी जुर्माना और जब्ती का सामना करना पड़ सकता है।
पुरानी गाड़ियों की डंपिंग की चिंता
पुरानी गाड़ियों की होगी डंपिंग?
सबसे बड़ी चिंता यह है कि नोएडा में इतनी बड़ी संख्या में पुराने वाहनों को डंप करने के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। इससे सड़कों और गलियों में पुराने वाहन खड़े रह सकते हैं, जो ट्रैफिक और सफाई के लिए समस्या बन सकते हैं।