पंजाब सरकार का ऐतिहासिक फैसला: पुरानी पेंशन योजना का लाभ अब और कर्मचारियों को

पंजाब में पुरानी पेंशन योजना का नया विकल्प
Old Pension Scheme Punjab: पंजाब सरकार ने पेंशन से संबंधित एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिससे हजारों कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार ने पंजाब सिविल सेवा नियमों में संशोधन करते हुए उन विशेष श्रेणियों के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) का विकल्प देने का निर्णय लिया है, जो पहले इस योजना से वंचित रह गए थे। यह निर्णय उन कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है, जिनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2004 के बाद हुई थी, लेकिन उनकी भर्तियों के विज्ञापन पहले जारी किए गए थे।
सरकार ने 22 मई 2025 को नोटिफिकेशन नंबर G.S.R. 34Const/Arts/309 और 187/ए.एम.डी. (11)2025 के तहत यह आदेश जारी किया, जिसे 23 मई 2025 को पंजाब सरकार के गजट (एक्स्ट्रा) में प्रकाशित किया गया। यह निर्णय उन कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है जो कुछ महीनों की देरी के कारण पुरानी पेंशन योजना से वंचित रह गए थे।
ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ किसे मिलेगा?
किन्हें मिलेगा ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) का लाभ? सरकार के संशोधित नियमों के अनुसार, वे कर्मचारी जो 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त हुए हैं, लेकिन जिनकी भर्ती प्रक्रिया का विज्ञापन 1 जनवरी 2004 से पहले प्रकाशित हुआ था, वे अब पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुन सकेंगे।
हमदर्दी आधार पर नियुक्त कर्मचारी भी होंगे पात्र
हमदर्दी आधार पर नियुक्त कर्मचारी भी होंगे पात्र इसके अलावा, वे कर्मचारी जिन्हें हमदर्दी आधार पर नियुक्त किया गया है और जिनकी याचिका 1 जनवरी 2004 से पहले प्राप्त हुई थी तथा जिन्होंने सभी पात्रता शर्तें पूरी की थीं, वे भी इस योजना के अंतर्गत कवर किए जाएंगे। यह पहल उन परिवारों के लिए भी राहत लेकर आएगी जो किसी कर्मचारी की असामयिक मृत्यु के बाद सरकारी सहायता के रूप में नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे।
समय सीमा और विकल्प
विकल्प बताने के लिए दी गई है तीन महीने की समय-सीमा सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई पात्र कर्मचारी तीन महीनों के भीतर अपनी पसंद नहीं बताता है, तो उसे स्वतः ही नई पेंशन योजना (एनपीएस) में शामिल कर लिया जाएगा। इसलिए कर्मचारियों को समय रहते अपनी पसंद स्पष्ट करनी होगी।
सभी विभागों को निर्देश
सभी विभागों को जारी हुए निर्देश यह नोटिफिकेशन राज्य के सभी विशेष मुख्य सचिवों, अतिरिक्त मुख्य सचिवों, वित्त आयुक्तों, प्रमुख सचिवों, प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, डिवीजन कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को भेजा गया है। साथ ही, राज्य के बोर्डों, निगमों और स्वायत्तशासी संस्थाओं को भी यह सलाह दी गई है कि वे इस योजना को अपनी नियमावली और वित्तीय स्थिति के आधार पर लागू करें, बशर्ते इसका अतिरिक्त बोझ राज्य सरकार पर न पड़े।
सरकार का उद्देश्य
सरकार का उद्देश्य: न्यायोचित लाभ और वित्तीय संतुलन यह कदम राज्य सरकार द्वारा उन कर्मचारियों को न्यायोचित लाभ देने के उद्देश्य से उठाया गया है, जो वर्षों से पुरानी पेंशन योजना की मांग कर रहे थे। सरकार ने साथ ही यह भी सुनिश्चित किया है कि इस बदलाव से राज्य के बजट पर अनावश्यक भार न पड़े।