पंजाब सरकार का नया फैसला: बिना एनओसी के मिलेगा बिजली कनेक्शन
बिजली कनेक्शन के लिए नई प्रक्रिया
चंडीगढ़ - पंजाब के बिजली मंत्री संजीव अरोड़ा ने एक महत्वपूर्ण जनहित निर्णय की घोषणा की है। अब पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पी.एस.पी.सी.एल.) आवेदकों से आवश्यक गारंटी जमा कराने के बाद बिना किसी ऐतराज़हीनता प्रमाणपत्र (एनओसी) के बिजली कनेक्शन प्रदान करेगा।
उन्होंने बताया कि यह कदम मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की नागरिकों को बिना किसी देरी के बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पहले, आवेदकों को बिजली कनेक्शन के लिए स्थानीय प्राधिकरणों से एनओसी, रेगुलराइज़ेशन प्रमाणपत्र या स्वीकृत इमारत योजना जैसी अनुमतियाँ जमा करनी पड़ती थीं। इन अनुमतियों की अनुपलब्धता या देरी के कारण लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। मुख्यमंत्री ने हमें एक व्यावहारिक समाधान खोजने के निर्देश दिए थे, और आज वह समाधान लागू कर दिया गया है।
नई हिदायतों के अनुसार, यदि आवेदक यह घोषणा करता है कि किसी भी सक्षम प्राधिकरण द्वारा भविष्य में इमारत को अवैध घोषित किए जाने पर उसका बिजली कनेक्शन काटा जा सकता है, तो सप्लाई कोड 2024 के तहत सभी आवेदकों को बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। इसके अलावा, आवेदक को सप्लाई कोड 2024 के अनुसार सभी सामान्य लागू खर्चों के साथ-साथ निपटान संबंधी खर्च (डिसमेंटलमेंट चार्ज) के लिए सुरक्षा राशि के रूप में सर्विस कनेक्शन चार्ज के बराबर राशि जमा करनी होगी।
श्री अरोड़ा ने कहा कि यह नई व्यवस्था जनसुविधा के साथ-साथ आवश्यक सुरक्षा उपायों को भी सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा, 'मान सरकार का मानना है कि हर परिवार को आवश्यक सेवाओं तक पहुँच पाने का अधिकार है। यह निर्णय सुनिश्चित करता है कि कोई भी नागरिक बिजली सप्लाई से वंचित न रहे।' बिजली मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि संशोधित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए।
उन्होंने यह भी बताया कि बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन फार्मों का सरलीकरण और रिकार्डों का डिजिटलीकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। इससे पहले, पी.एस.पी.सी.एल. ने यह निर्णय लिया था कि एल.टी. (लो टेंशन) श्रेणी के तहत 50 किलोवाट तक के लोड के लिए नए कनेक्शन या बदलाव की मांग करने वाले आवेदकों को किसी लाइसेंसशुदा इलेक्ट्रिकल ठेकेदार से टेस्ट रिपोर्ट या स्व-प्रमाणन दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बजाय, ऑनलाइन आवेदन फार्म में एक घोषणा शामिल होगी, जिसमें आवेदक यह बताएगा कि इमारत की आंतरिक वायरिंग किसी लाइसेंसशुदा ठेकेदार द्वारा लगाई गई है और टेस्ट प्रमाणपत्र उसके पास उपलब्ध है।
