प्रधानमंत्री मोदी का दिवाली तोहफा: GST में कटौती से सस्ती होंगी कई चीजें

GST परिषद का महत्वपूर्ण निर्णय
प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को दिवाली का तोहफा दिया है। लगभग 175 वस्तुओं पर GST दरों में कमी की गई है, जिसमें खाद्य सामग्री, बादाम, स्नैक्स, रेडी-टू-ईट उत्पाद, जैम, घी, मक्खन, अचार, मुरब्बा, चटनी, ऑटोमोबाइल, ट्रैक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, एसी और रेफ्रिजरेटर शामिल हैं। ये बदलाव 22 सितंबर से प्रभावी होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 56वीं GST परिषद की बैठक में ये निर्णय लिए गए, जिसमें राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल थे।
रोज़मर्रा की ज़रूरी चीज़ों पर बचत
• हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट सोप, टूथब्रश, शेविंग क्रीम → 18% से 5%
• घी, मक्खन, पनीर, चीज़, डेयरी स्प्रेड्स → 12% से 5%
• नमकीन, भुजिया, मिक्सचर (पैक्ड) → 12% से 5%
• बर्तन (Utensils) → 12% से 5%
• बच्चों के फीडिंग बॉटल, नैपकिन, क्लिनिकल डायपर → 12% से 5%
• सिलाई मशीन व पुर्ज़े → 12% से 5%
किसानों व कृषि क्षेत्र को राहत
• ट्रैक्टर टायर और पुर्ज़े → 18% से 5%
• ट्रैक्टर → 12% से 5%
• बायो-पेस्टीसाइड्स व माइक्रोन्यूट्रिएंट्स → 12% से 5%
• ड्रिप इरिगेशन व स्प्रिंकलर्स → 12% से 5%
• कृषि मशीनें (भूमि तैयारी, बुवाई, कटाई आदि) → 12% से 5%
हेल्थकेयर सेक्टर में राहत
• हेल्थ व लाइफ़ इंश्योरेंस → 18% से शून्य
• थर्मामीटर → 12% से 5%
• मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन → 12% से 5%
• डायग्नॉस्टिक किट व रीजेंट्स → 12% से 5%
• ग्लूकोमीटर व टेस्ट स्ट्रिप्स → 12% से 5%
• स्पेक्टेकल्स (चश्मा) → 12% से 5%
किफ़ायती शिक्षा
• मैप्स, चार्ट्स, ग्लोब → 12% से शून्य
• पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन्स, पेस्टल → 12% से शून्य
• कॉपियां (एक्सरसाइज़/नोटबुक्स) → 12% से शून्य
• रबर (Eraser) → 5% से शून्य
ऑटोमोबाइल्स सस्ते
• पेट्रोल/डीजल हाइब्रिड, LPG, CNG छोटी कारें → 28% से 18%
• डीज़ल/हाइब्रिड कारें (1500cc, 4000mm तक) → 28% से 18%
• तीन पहिया वाहन → 28% से 18%
• मोटरसाइकिल (350cc तक) → 28% से 18%
• मालवाहक वाहन → 28% से 18%
इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर राहत
• एसी → 28% से 18%
• टीवी (32 इंच से बड़े, LED & LCD) → 28% से 18%
• मॉनिटर्स व प्रोजेक्टर → 28% से 18%
• डिशवॉशिंग मशीन → 28% से 18%
प्रोसेस रिफ़ॉर्म्स
• 3 दिन में ऑटोमैटिक रजिस्ट्रेशन
• डेटा एनालिसिस से आईटीसी लिमिट की पहचान
• 90% प्रोविजनल रिफंड (इनवर्टेड ड्यूटी व ज़ीरो रेट सप्लाई पर)