फिक्स्ड डिपॉजिट पर टैक्स: जानें टीडीएस और छूट के उपाय

फिक्स्ड डिपॉजिट क्या है?
फिक्स्ड डिपॉजिट: फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) एक ऐसा निवेश विकल्प है, जिसमें आप लंबे समय के लिए धन लगाते हैं और बिना किसी जोखिम के सालाना ब्याज का लाभ उठाते हैं। इसे सुरक्षित और सरल निवेश माना जाता है। यह सरकारी और निजी बैंकों के साथ-साथ वित्तीय संस्थानों द्वारा भी उपलब्ध कराया जाता है। विभिन्न अवधि और ब्याज दरों के साथ कई FD योजनाएं उपलब्ध हैं, जिनकी ब्याज दरें आमतौर पर 2.50% से 9% प्रति वर्ष तक होती हैं।
FD पर ब्याज और टैक्स
फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलने वाला ब्याज सेविंग अकाउंट की तुलना में अधिक होता है। FD में जमा राशि और ब्याज दर पूरी अवधि के लिए स्थिर रहती है। यदि आपकी ब्याज आय 40,000 रुपये से अधिक है, तो आपको टीडीएस का भुगतान करना होगा। 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए यह सीमा 50,000 रुपये है। यदि आपकी कुल आय 2.5 लाख रुपये से कम है, तो बैंक FD पर टैक्स नहीं लगाता है।
फॉर्म 15G और 15H का उपयोग
यदि आप टीडीएस से बचना चाहते हैं, तो आपको फॉर्म 15G या 15H भरना होगा। फॉर्म 15G उन लोगों के लिए है जिनकी आय 60 वर्ष से कम है, जबकि फॉर्म 15H सीनियर सिटीजन के लिए है। इन फॉर्मों को भरकर आप अपनी कर योग्य आय को कम कर सकते हैं और टीडीएस से बच सकते हैं।
फॉर्म भरने की प्रक्रिया
फॉर्म 15G और 15H ऑनलाइन कैसे भरें?
1. अपने बैंक के इंटरनेट बैंकिंग में लॉग-इन करें।
2. FD टैब पर क्लिक करें और अपनी FD की जानकारी देखें।
3. फॉर्म 15G और 15H डाउनलोड करें।
4. फॉर्म भरें और सही जानकारी दें।
5. सभी जानकारी भरने के बाद फॉर्म जमा करें।