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फॉर्म 16 और 16A: आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण दस्तावेज

आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया में फॉर्म 16 और 16A का महत्वपूर्ण स्थान है। ये दस्तावेज आपके टैक्स कटौती का प्रमाण प्रदान करते हैं। जानें कि फॉर्म 16 में क्या जानकारी होती है, इसके दो भाग और ITR दाखिल करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस लेख में फॉर्म 16 और 16A के महत्व को समझें और सही तरीके से आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त करें।
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फॉर्म 16 और 16A: आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण दस्तावेज

फॉर्म 16: आयकर रिटर्न दाखिल करने की तैयारी

फॉर्म 16: वित्तीय वर्ष 2024-25 या असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आप ITR-1 और ITR-4 फॉर्म को ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। रिटर्न दाखिल करते समय फॉर्म 16 और फॉर्म 16A का विशेष महत्व होता है। ये दस्तावेज आपके टैक्स कटौती का प्रमाण प्रदान करते हैं और इनके बिना ITR दाखिल करना कठिन हो सकता है।


फॉर्म 16 और 16A का महत्व

फॉर्म 16 और फॉर्म 16A को स्रोत पर कर कटौती (TDS) का महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र माना जाता है। आयकर अधिनियम के अनुसार, आपके नियोक्ता या कोई भी कर कटौती करने वाला संगठन इसे करदाता को जारी करता है। सरल शब्दों में, आपका नियोक्ता या कोई संगठन आपके वेतन से कर काटकर उसे सरकार को जमा करता है। TDS प्रमाणपत्र यह दर्शाता है कि आपके वेतन या आय से कितना कर काटा गया है और सरकार को भेजा गया है।


फॉर्म 16 में क्या जानकारी होती है?

करदाता जिस कंपनी या संस्था में कार्यरत है, वह उसे वेतन देते समय टीडीएस काटती है। फॉर्म 16 में कर के रूप में काटी गई राशि यानी टीडीएस की पूरी जानकारी होती है। इसमें निम्नलिखित विवरण शामिल हैं:


प्रमाणपत्र संख्या: यह एक विशिष्ट पहचान संख्या है।


TRACES वॉटरमार्क: यह दर्शाता है कि प्रमाणपत्र TRACES (TDS सुलह विश्लेषण और सुधार सक्षम प्रणाली) पोर्टल से डाउनलोड किया गया है, जो इसकी वैधता सुनिश्चित करता है।


त्रैमासिक टीडीएस विवरण: प्रत्येक तिमाही में कितना कर काटा गया और कितना सरकार के पास जमा किया गया, इसकी विस्तृत जानकारी।


कर्मचारी का पैन और नियोक्ता का टैन: इसमें कर्मचारी का स्थायी खाता संख्या (पैन) और नियोक्ता का कर कटौती और संग्रह खाता संख्या (टीएएन) दर्ज किया जाता है।


वेतन विवरण: कंपनी द्वारा कर्मचारी को दिए जाने वाले वेतन का पूरा विवरण (वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए फॉर्म 16), जिसमें मूल वेतन, भत्ते आदि शामिल हैं।


कटौती का दावा: यदि कर्मचारी ने धारा 80सी, 80डी या अन्य धाराओं के तहत किसी कटौती का दावा किया है, तो इसकी जानकारी भी इसमें है ताकि आपकी कर योग्य आय की सही गणना की जा सके।


फॉर्म 16 के दो भाग

फॉर्म 16 के दो भाग हैं: भाग ए और भाग बी।


भाग ए: इसमें टीडीएस का सारांश होता है, जिसमें नियोक्ता का टीएएन, कर्मचारी का पैन, तथा नियोक्ता द्वारा काटे गए और जमा किए गए टीडीएस की तिमाहीवार जानकारी शामिल होती है।


भाग बी: इसमें कर्मचारी को दिए गए वेतन और कटौतियों का विवरण होता है, जैसे धारा 80 सी के तहत निवेश, मकान किराया भत्ता (एचआरए), आदि।


पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को केवल TRACES वेबसाइट से डाउनलोड किया जाना चाहिए, क्योंकि केवल उसे ही वैध माना जाता है। हाथ से भरा हुआ या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त फॉर्म 16 स्वीकार्य नहीं है।


आईटीआर दाखिल करते समय सावधानी बरतें

यदि आपका TDS या TCS (टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स) काटा गया है, तो जल्दबाजी में ITR फाइल न करें। सुनिश्चित करें कि आपका फॉर्म 16 या 16A आपके पास उपलब्ध है और उसमें दी गई जानकारी आपके फॉर्म 26AS (जो TRACES पोर्टल पर उपलब्ध है) से मेल खाती है। अगर कोई विसंगति है, तो पहले उसे ठीक करवा लें, उसके बाद ही ITR फाइल करें।


फॉर्म 16A कहां दिया जाता है?

करदाता को सावधि जमा (एफडी) पर ब्याज, कमीशन, पेशेवर शुल्क आदि के रूप में आय प्राप्त होती है। ऐसे मामलों में, ब्याज, कमीशन या शुल्क का भुगतान करने वाला बैंक या कंपनी करदाता को फॉर्म 16A जारी करती है।